पहले 8 साल की बच्ची से किया रेप...फिर शव के किये 10 टुकड़े, 21 साल के युवक को मिली फांसी की सजा

Udaipur News: बच्ची से रेप के बाद हत्या के मामले की जांच के दौरान आरोपी कमलेश के घर पर खून के निशान मिले थे. मामले में कुल 41 गवाहों के बयान लिए गए, जिसके आधार पर पुष्टि हुई कि इस वारदात को कमलेश राजपूत ने अंजाम दिया.

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बच्ची से रेप के बाद हत्या के दोषी को फांसी की सजा

Udaipur News: राजस्थान में उदयपुर की एक अदालत ने 8 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या करने वाले 21 वर्षीय आरोपी को दोषी करार दिया. साथ ही कोर्ट ने दोषी को मौत की सजा सुनाई है. वहीं, सबूत मिटाने में सहयोग करने के लिए माता-पिता को 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई है. जानकारी के मुताबिक, बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. इसके बाद आरोपी ने बच्ची के टुकड़े-टुकड़े करके शव को एक खंडहर में छिपा दिया था. बच्ची और दोषी युवक पड़ोसी थे और बच्ची उसे भैया कहकर बुलाती थी.

डेढ साल पहले हुई थी घटना

बच्ची के साथ रेप करके हत्या करने का मामला डेढ़ साल पहले का है. 29 मार्च 2023 को उदयपुर के मावली कस्बे में 8 साल की एक बच्ची से घर से गायब हो गई थी. इस पर माता-पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. खोजबीन के बाद घर से करीब 200 मीटर दूर एक खंडहर में बोरे में बच्ची का शव मिला, जिसके करीब 10 टुकड़े किए गए थे. आरोपी ने बच्ची का सिर और धड़ अलग-अलग कर दिए थे. 

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परिवादी के वकील मनोज कोठारी ने बताया कि मावली क्षेत्र में डेढ साल पहले नाबालिग बच्ची की हत्या करके और उसके शव को टुकड़े-टुकड़े गए दिए गए थे. इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए खंडहर में डाल दिया. जिसमें कमलेश के माता-पिता ने सहयोग किया था.

चॉकलेट देने के बहाने बच्ची को बुलाया

पुलिस की जांच में पता चला कि बच्ची के पड़ोस में रहने वाले कमलेश राजपूत ने ही इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया था. कमलेश पॉर्न वीडियो देखने का आदी था. उस दिन बच्ची खेत जा रही थी तो कमलेश ने बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने बुलाया और अपने घर ले गया. फिर रेप करने के बाद बच्ची की हत्या कर दी थी और बाथरूम में लेकर जाकर बच्ची के शव के टुकड़े-टुकड़े-टुकड़े कर दिए. इस पूरी वारदात में आरोपी कमलेश के माता-पिता ने सबूत मिटाने में उसकी सहयोग की थी. 

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माता-पिता को 4-4 साल की कैद

अब उदयपुर की पॉक्सो कोर्ट ने डेढ साल बाद मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी कमलेश को बच्ची की रेप करने के बाद हत्या के मामले में दोषी करार दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने कमलेश राजपूत को फांसी की सजा सुनाई है. वहीं, मामले में साक्ष्य मिटाने में सहयोग करने के लिए माता पिता को 4-4 साल की कैद की सजा सुनाई गई है.

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