
Rajasthan High Court: एक प्रमुख कोचिंग संस्थान के संस्थापक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति ने अजमेर के एक मजिस्ट्रेट द्वारा उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेने के आदेश के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. यह मामला उच्च न्यायालय में 21 जुलाई 2025 के लिए सूचीबद्ध है और न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ द्वारा इसकी सुनवाई की जानी है.
दरअसल पूरा मामला एक वीडियो से संबंधित है जिसमें दिव्यकीर्ति ने कथित तौर पर न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका के कामकाज के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं. दिव्यकीर्ति की ओर से अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी ने अजमेर न्यायालय में तर्क दिया कि मानहानि का कोई भी मामला नहीं बनता है और मामले को खारिज कर दिया जाना चाहिए. अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने पिछले सप्ताह एक वकील द्वारा दायर शिकायत पर संज्ञान लिया और उन्हें तलब किया.
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल संस्थान के वीडियो "IAS vs Judge - कौन ज़्यादा ताकतवर" में विकास दिव्यकीर्ति अपने छात्रों को IAS vs Judge पर क्लास दे रहे थे. जिसमें उन्होंने न्यायपालिका के ख़िलाफ़ अभद्र, व्यंग्यात्मक भाषा का इस्तेमाल किया था. जिसमें जज, वकील और कोर्ट के अधिकारी शामिल थे. जिस पर वकीलों ने इसे अपना मान लिया और दृष्टि IAS कोचिंग के संस्थापक के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज करा दिया.