Happy New Year 2024: पूरे देश और दुनिया में न्यू ईयर की पार्टी का जश्न मनाया जा रहा है. लेकिन ऐसे समय में राजस्थान के कोटा जिले जहां लाखों स्टूडेंट रहते हैं. वहां शान्ति छाई रहेगी. दरअसल कोटा में देशभर से प्रतियोगी परीक्षा (NEET- IIT) की तैयारी के लिए आने वाले स्टूडेंट्स (हॉस्टल्स में रहने वाले) के सुरक्षा के मद्दे नजर कोटा पुलिस ने निर्देश जारी किया है कि कोचिंग एरिया में न्यू ईयर सेलिब्रेशन धूम धड़ाका, म्यूजिक सिस्टम पर पाबंदी रहेगी.
शहर एसपी शरद चौधरी ने कोचिंग क्षेत्र के थाना अधिकारियों को आदेश की पालना सख्ती से करवाने के निर्देश जारी किए हैं. जारी की गई गाइडलाइन और निर्देश के तहत 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होने वाले कार्यक्रमों में स्टूडेंट की सुरक्षा को प्रमुखता से लेते हुए यह कदम उठाया गया हैं.
पुलिस की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी हॉस्टल में न्यू ईयर को लेकर बिना परमिशन के कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा. अगर ऐसा होता है तो हॉस्टल संचालक और आयोजनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
लाउडस्पीकर बजाने पर होगी पूरी तरह से रोक
इसके अलावा लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. कोटा में कुन्हाड़ी का लैंडमार्क क्षेत्र कोचिंग एरिया है. यहां पर कोचिंग संस्थानों के साथ-साथ सैकड़ों की तादाद में हॉस्टल और पीजी है. कुन्हाड़ी थाने के थानाधिकारी महेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यह गाइडलाइन जारी की गई है. इसे लेकर पहले ही हॉस्टल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बात हो गई थी.
यह जारी की गई हैं गाइडलाइन
कोटा पुलिस द्वारा हॉस्टल एसोसिएशन को बाकायदा एक नोटिस जारी किया गया है. जिसमें हॉस्टल एसोसिएशन के पदाधिकारी से पुलिस द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
कोटा में जारी किये गए हैं यह निर्देश
1. नव वर्ष पर लैण्डमार्क क्षेत्र में सभी हॉस्टल एवं पीजी में किसी भी प्रकार के कार्यकम का आयोजन बिना परमिशन (अनुमति) के नही किया जाये. ऐसा करने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेंगी.
2. हॉस्टल पीजी एवं मैस के आसपास शराब व अन्य किसी नशीले पदार्थों का सेवन नही किया जायेगा.
3. कोचिंग क्षेत्र में हॉस्टल पीजी एवं मैस के आसपास ध्वनी विस्तारण यंत्रो का प्रयोग नही किया जाना सुनिश्चित करे. बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किये जाने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेंगी.
4. नव वर्ष पर लैण्डमार्क क्षेत्र में किसी भी प्रकार से यातायात बाधित नही हो इस सम्बन्ध में समूचित पार्किंग की व्यवस्था करना सुनिश्चित करे.
5. नव वर्ष के दौरान में कोई उत्तेजनात्मक या किसी की धार्मिक या अन्य भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कृत्य नहीं किये जायेंगे. हॉस्टल मालिक एवं संचालक विशेष ध्यान रखें.
6. कानून व्यवस्था बनाये रखने वाली संस्थाओं यथा पुलिस एवं प्रशासन के निर्देशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करे.
7. समस्त हॉस्टल / मैस संचालक 31.12.2023 को रात्रि में अपनी संस्थान में मोजूद रहेंगें तथा छत पर जाने वाले रास्ते को पूर्णतयाः बन्द रखेंगें.
8. नव वर्ष के दौरान हॉस्टल संचालक अपने हॉस्टल में रहने वाले छात्र/छात्राओ की रात्रि 9.00 बजे हॉस्टल में उपस्थिति सुनिश्चित करे. नव वर्ष की रात्रि में बच्चे बाहर अनावश्यक घूमते हुए मिलने पर हॉस्टल संचालक एवं हॉस्टल मालिक व पीजी के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जावेंगी.
9. किसी प्रकार की घटना/दुर्घटना होने पर तुरन्त पुलिस को सूचना देना सुनिश्चित करे.
सभी कोचिंग एरिया में होगी पालना
निर्देश कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने जारी किए हैं, लेकिन इनकी पालना सभी कोचिंग एरिया में की जाएगी. इसे लेकर अलग-अलग हॉस्टल एसोसिएशन और संबधित थानों के बीच में चर्चा हुई है. उन्हें नियमों को लेकर पांबद भी किया गया है. कोटा हॉस्टल एसोसिएशन के नवीन मित्तल ने बताया कि हर साल यह गाइडलाइन फॉलो करनी होती है. इस बार भी यह तय है कि न तो लाउड स्पीकर हॉस्टल में बजाए जाएंगे और न ही बड़े स्तर के प्रोग्रामों का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान हॉस्टल की छतों के दरवाजों को लॉक कर दिया जाएगा.
सुरक्षा के लिए गाइडलाइन की पड़ी जरूरत
पुलिस ने बताया न्यू ईयर पार्टी के जश्न के दौरान कई बार स्टूडेंट्स मारपीट कर लेते हैं. देर रात सड़कों पर घूमते रहते हैं. कुछ बदमाश युवक उत्पात न मचा दें और लाउडस्पीकर की वजह से दूसरे लोगों को परेशानी न हो. इसलिए इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है. वहीं हॉस्टल की छतों को न्यू ईयर पर बंद करने के पीछे कारण है कि कोई स्टूडेंट का ग्रुप छत पर जाकर पार्टी करने लगे या इस दौरान कोई घटना हो जाए तो उसे रोका जा सके.
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