लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज का नामांकन 28 मार्च से शुरू, जानें आखिरी तारीख और प्रक्रिया की पूरी जानकारी

दूसरे चरण की अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी. इसके साथ ही सभी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी लोक सूचना जारी करेंगे.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजस्थान में दूसरे चरण की अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी. इसके साथ ही सभी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी लोक सूचना जारी करेंगे. दूसरे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बासंवाड़ा, चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारां में 26 अप्रैल को मतदान होगा. मतदान की अवधि सुबह 7 बजे से 6 बजे तक रहेगी. अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू होगा. 4 अप्रैल तक नामांकन किए जा सकेंगे. 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. मतगणना 4 जून को होगी.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राजस्थान लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 25 हजार रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12 हजार 500 रुपये जमानत राशि जमा करना होगा.

Advertisement

नामांकन  प्रक्रिया 11 से 3 बजे तक

गुप्ता ने बताया कि नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे. नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी. दोपहर 3 बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

Advertisement

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि संबंधित आरओ भारत निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराएं. नामांकन भरने की निर्धारित पूरी अवधि में आरओ अपने कार्यालय में उपस्थित रहें एवं संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करावें.

Advertisement

एक अभ्यर्थी दर्ज कर सकता है नामांकन

अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ-पत्र आदि के साथ आना होगा. यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है, तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी. एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है एवं अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है.

यह भी पढ़ेंः राजस्थान में प्रथम चरण के लिए 131 प्रत्याशियों ने कराया नामांकन, जयपुर ग्रामीण सीट पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार