Rajasthan News: राजसमंद के कांकरोली क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर बलात्कार करने वाले को कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी व्यक्ति पर पॉक्सो कोर्ट ने 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. शख्स ने नाबालिग के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके बहला-फुसलाकर रेप की घटना को अंजाम दिया था.
इस्टांग्राम पर युवक से हुई थी दोस्ती
विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि नाबालिग पीड़िता ने थाना कांकरोली में रेप को लेकर शिकायत दी थी. उसने बताया कि उसकी उम्र 16 वर्ष होकर वह कक्षा 10 में पढ़ती है. वह मोबाइल का उपयोग करती है, जिसमें वह सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाती है. करीब 3 महीने पहले उसका मोहम्मद तसलीम से उसके मोबाइल पर इंस्टाग्राम से संपर्क हुआ.
कार सिखाने के बहाने ले गया बाहर
उसके बाद वह इंस्टाग्राम से बातचीत करता था और दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई. एक माह बाद तस्लीम एक कार लेकर उसके घर के पास आया और उसे बैठाकर फोर लाइन के पास बस स्टॉप पर लेकर गया. तस्लीम उसे कार सिखाने को बोलकर वहां लेकर आया था. फिर तस्लीम आगे से पीछे वाली सीट पर उसके पास आया और उसकी इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया.
कोर्ट ने मामले में सुनाई 20 साल की सजा
इसके बाद तस्लीम ने दो-तीन बार और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. शिकायत पर पुलिस थाना कांकरोली द्वारा रेप की धारा में मामला दर्ज किया गया. जांच पूरी होने के बाद पॉक्सो कोर्ट राजसमंद में अभियुक्त मोहम्मद तस्लीम के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया. पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 19 गवाह तथा 38 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए. अब कोर्ट ने मामले में दोषी मानते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है.
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