सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सब-इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 को स्थगित करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 5 और 6 अप्रैल 2026 को हाेने वाली परीक्षा पर रोक लगाने या उसे स्थगित करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया. 5 और 6 अप्रैल को ही परीक्षा होगी. न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनवाई करते हुए परीक्षा को स्थगित करने से इंकार कर दिया.
हालांकि, कोर्ट ने आवेदकों और उनके समान स्थिति वाले अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की. महत्वपूर्ण रूप से, पीठ ने निर्देश दिया कि ऐसे अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे. उनकी भागीदारी पूर्णतः अस्थायी (प्रोविजनल) होगी और आगे के आदेशों के अधीन रहेगी. न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इससे उनके पक्ष में कोई समानता (equity) उत्पन्न नहीं होगी.
पेपर लीक मामले की चल रही सुनवाई
दरअसल, एआई भर्ती 2021 पेपर लीक प्रकरण में राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. यह प्रकरण अभी भी हाईकोर्ट में लंबित है, ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग थी कि जब तक आयु की छूट पर कोई फैसला ना आ जाए, तब तक नई भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है.
अभ्यर्थियों के वकील की दलील
अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीबी सुरेश और अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राजस्थान हाईकोर्ट को आयु सीमा में छूट से जुड़ी अपीलों पर 31 मार्च तक फैसला देना था, लेकिन हाईकोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है.
राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने परीक्षा पर रोक लगाने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि परीक्षा में हजारों अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं. आयोग और सरकार की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी हो गई है. परीक्षा स्थगित करने से व्यापक अव्यवस्था हो जाएगी.
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