Protest Dead Body
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मृतक के शव के साथ प्रदर्शन किया तो होगी 5 साल तक की जेल, राजस्थान में पहली बार लागू हुआ कानून
- Sunday December 7, 2025
- Written by: बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत, Edited by: गौरव कुमार द्विवेदी
Jaipur: इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी की है. इसके मुताबिक, शव का राजनीतिक प्रदर्शन या विरोध करने पर 6 माह से 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सजा होगी.
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डिलीवरी के बाद चढ़ाया ब्लड बना मौत की वजह? दौसा में अस्पताल के बाहर शव रख प्रदर्शन कर रहे परिजन
- Saturday August 2, 2025
- Written by: देवेंद्र सिंह नरूका, Edited by: पुलकित मित्तल
Dausa Protest: करीब 10 महीने तक अलग-अलग अस्पताल में इलाज कराने के बाद 1 अगस्त 2025 को महिला की जयपुर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी.
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राजस्थान में शव को लेकर नहीं कर सकते धरना प्रदर्शन, परिजन ने डेड बॉडी नहीं ली तो भी 1 साल की सजा
- Friday July 21, 2023
- Reported by: बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत
राजस्थान में मृतक के शरीर को लेकर नहीं कर सकते धरना प्रदर्शन, राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान का विधेयक में 2 से 5 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान.
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राजस्थान: विरोध के लिए शव का इस्तेमाल करने पर पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान, विधेयक पारित
- Friday July 21, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि परिजन द्वारा मृत व्यक्ति का शव नहीं लेने की स्थिति में विधेयक में एक वर्ष तक की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि साथ ही, परिजन द्वारा धरना-प्रदर्शन में शव का उपयोग करने पर भी दो वर्ष तक की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
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मृतक के शव के साथ प्रदर्शन किया तो होगी 5 साल तक की जेल, राजस्थान में पहली बार लागू हुआ कानून
- Sunday December 7, 2025
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Jaipur: इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी की है. इसके मुताबिक, शव का राजनीतिक प्रदर्शन या विरोध करने पर 6 माह से 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सजा होगी.
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डिलीवरी के बाद चढ़ाया ब्लड बना मौत की वजह? दौसा में अस्पताल के बाहर शव रख प्रदर्शन कर रहे परिजन
- Saturday August 2, 2025
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Dausa Protest: करीब 10 महीने तक अलग-अलग अस्पताल में इलाज कराने के बाद 1 अगस्त 2025 को महिला की जयपुर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी.
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- Friday July 21, 2023
- Reported by: बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत
राजस्थान में मृतक के शरीर को लेकर नहीं कर सकते धरना प्रदर्शन, राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान का विधेयक में 2 से 5 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान.
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राजस्थान: विरोध के लिए शव का इस्तेमाल करने पर पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान, विधेयक पारित
- Friday July 21, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि परिजन द्वारा मृत व्यक्ति का शव नहीं लेने की स्थिति में विधेयक में एक वर्ष तक की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि साथ ही, परिजन द्वारा धरना-प्रदर्शन में शव का उपयोग करने पर भी दो वर्ष तक की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
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