Protest Dead Body
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राजस्थान में शव को लेकर नहीं कर सकते धरना प्रदर्शन, परिजन ने डेड बॉडी नहीं ली तो भी 1 साल की सजा
राजस्थान में मृतक के शरीर को लेकर नहीं कर सकते धरना प्रदर्शन, राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान का विधेयक में 2 से 5 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान.
- Friday July 21, 2023
- Reported by: बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत |
- rajasthan.ndtv.in
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राजस्थान: विरोध के लिए शव का इस्तेमाल करने पर पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान, विधेयक पारित
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि परिजन द्वारा मृत व्यक्ति का शव नहीं लेने की स्थिति में विधेयक में एक वर्ष तक की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि साथ ही, परिजन द्वारा धरना-प्रदर्शन में शव का उपयोग करने पर भी दो वर्ष तक की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
- Friday July 21, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर |
- rajasthan.ndtv.in
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राजस्थान में शव को लेकर नहीं कर सकते धरना प्रदर्शन, परिजन ने डेड बॉडी नहीं ली तो भी 1 साल की सजा
राजस्थान में मृतक के शरीर को लेकर नहीं कर सकते धरना प्रदर्शन, राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान का विधेयक में 2 से 5 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान.
- Friday July 21, 2023
- Reported by: बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत |
- rajasthan.ndtv.in
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राजस्थान: विरोध के लिए शव का इस्तेमाल करने पर पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान, विधेयक पारित
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि परिजन द्वारा मृत व्यक्ति का शव नहीं लेने की स्थिति में विधेयक में एक वर्ष तक की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि साथ ही, परिजन द्वारा धरना-प्रदर्शन में शव का उपयोग करने पर भी दो वर्ष तक की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
- Friday July 21, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर |
- rajasthan.ndtv.in