दिल्ली NCR में Motor vehicle act के तहत पुराने वाहनों के रेजिस्ट्रेशन रद्द (Registration Cancelled) किए जा रहे हैं. अलवर के NCR में आने के बाद यहाँ के वाहन मालिकों को भारी नुकसान उठाना पर रहा है. अदालत के आदेश के बाद जो दस साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल से चले वाहन हैं उन्हें हटाने के आदेश दिए गए हैं.