राजस्थान में चार चरणों (25 अक्टूबर से 16 नवंबर) में होने जा रहे पंचायत चुनाव के लिए मतदान बैलेट पेपर के ज़रिए कराया जाएगा.. सरपंच या वार्ड पंच का पर्चा भरने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष आयु, मतदाता सूची में नाम, घर में कार्यशील शौचालय और कर बकाया न होने जैसी कानूनी पात्रताएं पूरी करना अनिवार्य है.
पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू है, और नामांकन खारिज होने से बचने के लिए दावेदारों को चुनाव नियमों में किसी भी चूक से बचना जरूरी है.