Aadhar Card Is Not Valid For Date Of Birth: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation) ने एक बड़े फैसले में आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के लिए आधारहीन बना दिया है. कहने का मतलब है अब आधार कार्ड में दर्ज डेट ऑफ बर्थ जन्म प्रमाण पत्र के लिए मान्य नहीं होगा.
ईपीएफओ ने कहा है कि अब जन्म तिथि (DoB) के प्रूफ के रूप में ‘आधार' को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा. इसके लेकर ईपीएफओ (EPFO Alert) ने एक सर्कुलर भी जारी किया है. सर्कुलर के मुताबिक ‘आधार' को वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट से हटाने का निर्णय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई (UIDAI) के निर्देश के बाद लिया गया है.
सर्कुलर के मुताबिक, ईपीएफओ (EPFO Update) से संबंधित कामकाज के दौरान जन्मतिथि या डेट ऑफ बर्थ में अपडेट करने के लिए भी आधार को स्वीकार्य डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट से हटाया जा रहा है. सर्कुलर में ईपीएफओ ने कहा कि आधार कार्ड कई लाभार्थियों द्वारा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना जा रहा था, अब मुख्य रूप से एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टूल है.
सर्कुलर में यूआईडीएआई ने यह भी कहा था कि ईपीएफओ जैसे कई निकाय जन्मतिथि को वेरिफाई करने के लिए आधार का उपयोग कर रहे हैं. इसमें कई उच्च न्यायालयों के आदेशों का संदर्भ देते हुए कहा गया था कि आधार जन्म तिथि का वैध प्रमाण नहीं है.
ये भी पढ़ें-Aadhar Update: अभी करवा लें फ्री में आधार कार्ड अपडेट, वरना इस तारीख के बाद चुकानी पड़ेगी मोटी फीस