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This Article is From Dec 08, 2024

ACB Court: ACB कोर्ट ने वनमंडल अध‍िकारी को सुनाई 3 साल की सजा, 1.19 लाख रुपए का क‍िया था गबन

ACB Court: फारेस्‍ट व‍िभाग के तत्कालीन कार्यालय सहायक प्रभारी के पद पर रहते हुए साल 1995 से 1998 तक (3 साल तक) तेंदू पत्ता इकाइयों से आने वाली राशि में से गबन किया था.

ACB Court: ACB कोर्ट ने वनमंडल अध‍िकारी को सुनाई 3 साल की सजा, 1.19 लाख रुपए का क‍िया था गबन

ACB Court: राजस्थान के बारां में पद का दुरुपयोग कर सरकारी राशि गबन करने के करीब 25 साल पुराने मामले में एसीबी कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है. न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने कार्यालय वन मंडल अधिकारी बारां के तत्कालीन कार्यालय सहायक सुरेश चंद जैन (76) निवासी बारां को 3 साल के कारावास की सजा और 3 लाख 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. आरोपी ने तेंदू पत्ता प्रभारी रहते राज्य सरकार को चूना लगाते हुए 1 लाख 19 हजार 595 रुपए का गबन किया था.

आरोपी के खिलाफ एसीबी में 29 मामले

सहायक निदेशक अभियोजन जया गौतम ने बताया कि वन मंडल बारां अलग-अलग इकाई में बंटा हुआ था. आरोपी सुरेश चंद तेंदू पत्ता प्रभारी था. प्रभारी के पद पर रहते हुए साल 1995 से 1998 तक (3 साल तक) तेंदू पत्ता इकाइयों से आने वाली राशि में से गबन किया था. आरोपी सुरेश चंद क्रेता को मूल रसीद में मूल राशि भरकर देता था, लेकिन काउंटर रसीद कम पैसों की काटता था. इस पर सूत्र सूचना के आधार पर साल 1999 में मामला दर्ज कर एसीबी ने जांच की. प्राथमिक जांच में गबन की बात सामने आई. जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एसीबी में 29 मामले दर्ज हुए. एसीबी ने आरोपी को साल 2000 में गिरफ्तार किया था.

एक और मामले में फैसला आया

मैसर्स मनोहर बीड़ी फैक्ट्री मनोहरथाना के प्रोपराइटर से साल 1995 में 1 लाख 19 हजार 595 की रकम प्राप्त की. लेकिन उस राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया. इस मामले में बारां एसीबी ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया था. कोर्ट में 30 से ज्यादा गवाहों के बयान करवाए गए. आरोपी के खिलाफ अब तक 7 मामलों में फैसला आ चुका. जिनमें कोर्ट ने 1 मामले में बरी किया है, बाकी 6 मामलों में सजा सुनाई है.

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