CBI को राजस्थान में कार्रवाई की मिली छूट, गहलोत सरकार ने लगाई थी बिना अनुमति एक्शन पर रोक

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य से जुड़े मामलों में जांच के लिए CBI को राज्य सरकार से सामान्य सहमति की अनुमति दे दी है. मालूम हो कि पिछली सरकार ने सीबीआई की बिना अनुमति कार्रवाई पर रोक लगाई थी.

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सीबीआई (फाइल फोटो)
जयपुर:

CBI In Rajasthan: राज्य सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस (Zero tolerance) की नीति अपनाते हुए कार्य कर रही है. नई सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पहली प्राथमिकता है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने गुरूवार को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य से जुड़े मामलों में जांच के लिए राज्य सरकार से सामान्य सहमति की अनुमति दे दी है.

प्रस्ताव अनुसार, अब केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को राज्य में अनुसंधान के लिए प्रत्येक मामले में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यता नहीं होगी. इस संबंध में गृह विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करने से सीबीआई भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई कर पाएगी. 

प्रशासन में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा था कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार सामने आने पर जवाबदेही तय कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी एवं भ्रष्टाचारियों का बचाव करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा.

उल्लेखनीय है कि पिछली सरकार द्वारा सीबीआई को अनुसंधान हेतु दी गई सामान्य सहमति का निर्णय वापस ले लिया गया था. इससे अनुसंधान में विलम्ब एवं अपराध के साक्ष्य के नष्ट होने की संभावना बनी रहती थी. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से सीबीआई राज्य में भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई कर सकेगी, इससे राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम भी लगेगी.

मुख्यमंत्री ने पूर्व में भी कहा है कि प्रत्येक अधिकारी अपने अंतर्मन की बात सुनते हुए काम करे. वहीं जनता के प्रति अपने दायित्वों का शुचिता के साथ उत्कृष्ट निर्वहन करे. उन्होंने अधिकारीयों को अपनी प्राथमिकता भी याद दिलाई. प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, महिला सुरक्षा एवं सुदृढ कानून-व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है.

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