Rajasthan Dry Day: राजस्थान में कई जिलों के लिए ड्राइ डे (शराब बेचने की पाबंदी) का ऐलान किया गया है. जिसमें तीन दिन के लिए ड्राइ डे की घोषणा की गई है. इसके तहत तीन दिन तक राजस्थान के विभिन्न जिलों में शराब नहीं बेचा जाएगा. दरअसल, राज्य के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के लिए 9 जनवरी,2025 को मतदान कराया जाएगा. इसके लिए 26 दिसम्बर,2024 को लोकसूचना जारी की जाएगी. इस निकाय उपचुनाव के लिए ही आबकारी विभाग ने ड्राइ डे का ऐलान किया गया है. यह ड्राइ डे नए साल में जनवरी के दूसरे हफ्ते में ही लागू की जाएगी.
इन जिलों में निकाय उपचुनाव
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नलिनी कठोतिया ने बताया कि 31 अगस्त 2024 तक खाली हुए पदों में बांसवाड़ा की कुशलगढ़ नगरपालिका (अध्यक्ष/वार्ड 17), चित्तौड़गढ़ की कपासन नगरपालिका (वार्ड 17), दौसा की दौसा नगरपालिका (वार्ड 17), हनुमानगढ़ की पीलीबंगा नगरपालिका (अध्यक्ष), जयपुर की फुलेरा नगरपालिका (वार्ड 18), झालावाड़ की झालावाड़ नगरपालिका (वार्ड 13), जोधपुर ग्रामीण की पीपाड़ शहर नगरपालिका (वार्ड 30), सवाई माधोपुर की सवाई माधोपुर नगरपालिका (वार्ड 55), और सीकर की रींगस नगरपालिका (अध्यक्ष/वार्ड 12) शामिल हैं.
कब से कब तक होगा ड्राई डे
संयुक्त शासन सचिव वित्त (आबकारी) विभाग जसवंत सिंह ने बताया कि नगरीय निकायों में रिक्त पदों के उपचुनाव 9 जनवरी 2025 को होंगे. मतदान क्षेत्रों और उनके आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में 7 जनवरी 2025 की शाम 5 बजे से 9 जनवरी 2025 की शाम 5 बजे तक 'सूखा दिवस' (Dry Day) रहेगा. इसके तहत अगर घोषित ड्राइ डे में किसी तरह से शराब बेचा जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा कोई शराब बांटते और पीते भी पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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