मानसून की एंट्री से पहले राजस्‍थान के स्‍कूलों को जरूरी न‍िर्देश, एक-एक कर 14 प्‍वाइंट में समझ लें पूरी बात

राजस्‍थान में मानसून की एंट्री जुलाई में होने की उम्‍मीद है. स्‍कूल 28 जून से खुल जाएंगे, और बारिश के दौरान होने वाले खतरों से बचने के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं.

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राजस्थान में मानसून की एंट्री से पहले स्कूलों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. (फोटो- एनडीटीवी फाइल)

राजस्‍थान में मानसून की एंट्री से पहले स्‍कूलों को जरूरी द‍िशा न‍िर्देश जारी कर दि‍ए गए हैं. स्‍कूलों से लेकर बरसाती नालों की साफ-सफाई जैसे अन्‍य जारूरी काम को पूरा करने के आदेश जारी किए गए हैं.  एक-एक प्‍वाइंट में पूरी बात समझ‍िए. 

  1. स्‍कूल के छतों की सफाई और पानी न‍िकासी वाले पाइपों की मरम्‍मत क‍िया जाए, ज‍िससे पानी का भराव नहीं होने पाए. 
  2. स्‍कूल की नींव के आसपास पानी इकट्ठा ना हो. कहीं प्लास्टर फूला हुआ या दीवार असुरक्षित मिले तो तुरन्त ठीक कराया जाए. 
  3. स्‍कूल में और परिसर के आस-पास पानी इकट्ठा ना हो. किसी नाले में पानी भराव की स्थिति हो तो विद्यार्थियों को वहां से घर सुरक्षित जाने की व्यवस्था क‍िया जाए. 
  4. जर्जर स्‍कूल के भवनों में क्लास ना चलाया जाए. वहां जाने से भी रोका जाए. 
  5. जर्जर स्‍कूलों के भवनों जाने से रोकने के ल‍िए बेर‍िकेट‍िंग की जाए, ज‍िससे कोई व‍िद्यार्थी उसमें ना जाने पाए. 
  6. जर्जर स्‍कूलों के भवनों को जमींदोज कर द‍िया जाए . 28 जून से पहले बच्‍चों को सुरक्षित स्‍कूलों में श‍िफ्ट कर द‍िया जाए. 
  7. किसी भी प्रकार की आपदा आने पर स्‍कूल से सुरक्षित निकलने की ट्रेन‍िंग दी जाए. आग, बिजली, पानी, भूकम्प, भूस्खलन और वाहन दुर्घटना इत्यादि में कैसे बचें. 
  8. किसी भी प्राकृतिक आपदा से विद्यालय भवन को हुई नुकसान का विस्तृत र‍िपोर्ट राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को भेजने के न‍िर्देश द‍िए. 
  9. किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय आपात स्थिति से निपटने के लिए पास के अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र की सूची बनाने के न‍िर्देश द‍िए. 
  10. स्‍कूलों में स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था की जाए. पानी की टंकी एवं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की नियमित समयबद्ध सफाई करवाई जाए. 
  11. शौचालयों में रनिंग वाटर, नियमित साफ-सफाई, छात्राओं की अलग से शौचालय की व्यवस्था करने के न‍िर्देश द‍िए गए. 
  12. ब‍िना ब‍िल्‍ड‍िंग के चल रहे राजकीय विद्यालयों को जमीन और स्‍कूलों के खेल मैदान की जमीन के ल‍िए ज‍िला कलेक्‍टर से संपर्क करने के न‍िर्देश द‍िए गए. 
  13. जब तक स्‍कूल की ब‍िल्‍ड‍िंग नहीं बन पाती दूसरी जगह  भवन की व्यवस्था करवाया जाए . खुले में, झोपड़ी में, पेड़ के नीचे या असुरक्षित स्थान पर कक्षाएं ना चलाया जाए. 
  14. संभाग के अधिकारी, जिला अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी और अधीनस्थ कार्यालय खुद क्षेत्र में जाकर रेंडमली अधिक से अधिक विद्यालयों का निरीक्षण कर जांच करें.