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जयपुर में महिला SP के खिलाफ FIR, पुलिस मुख्यालय में मीटिंग में सीनियर पर जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप

अधिकारी दौलतराम अटल ने आरोप लगाया है कि पुलिस अधीक्षक नीतू बुगालिया ने कई बार जातिवादी टिप्पणियां कीं जिसके बाद उन्होंने उन्हें टोका और एफआईआर करने की चेतावनी दी.

जयपुर में महिला SP के खिलाफ FIR, पुलिस मुख्यालय में मीटिंग में सीनियर पर जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप
जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस के मुख्यालय में विवाद हुआ
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राजस्थान में जयपुर पुलिस मुख्यालय में एक बैठक के दौरान भारी हंगामे का एक मामला सामने आया है. इस बैठक में मौजूद एक महिला पुलिस अधीक्षक (SP) पर अपने सीनियर अधिकारी के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप लगा है. इसके बाद सीनियर अधिकारी ने जयपुर के एक पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाया है. मुकदमे के बाद अब एक अधिकारी को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

मीटिंग में जातिवादी टिप्पणी पर हंगामा

जयपुर के ज्योति नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार यह घटना पिछले सप्ताह 5 मार्च की है. दौलतराम अटल, निदेशक, पुलिस दूरसंचार ने बताया है कि उस दिन शाम 4:30 बजे पुलिस मुख्यालय में साइबर क्राइम पर नियंत्रण के संबंध में एक बैठक बुलाई गई थी. बैठक वी के सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (ADG), साइबर क्राईम एवं तकनीकी सेवाएं, ने बुलाई थी और इसमें कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे. इनमें पुलिस अधीक्षक नीतू बुगालिया भी शामिल थीं.

दौलतराम अटल ने आरोप लगाया है कि बैठक में प्रस्तुति के दौरान नीतू बुगालिया ने उन्हें कई बार टोका और कहा कि यह 'रिजर्वेशन का डायरेक्टर है और जाति के आधार पर प्रमोट होने के कारण डायरेक्टर हो'.

'बहुत देखी है ऐसी एफआईआर'

अधिकारी ने आरोप लगाया कि पुलिस अधीक्षक ने कई बार ऐसी टिप्पणियां कीं जिसके बाद उन्होंने उन्हें टोका और एफआईआर करने की चेतावनी दी. लेकिन एसपी ने इसके बाद कहा कि 'जाओ करवा दो मैंने ऐसी बहुत एफआईआर देख रखी है'.

एफआईआर के मुताबिक बात बढ़ने के बाद एडीजी वी के सिंह ने नीतू बुगालिया को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा. साथ ही उन्होंने सबके सामने कहा कि 'इनके कहने से कुछ नहीं होगा, आपको सरकार ने निदेशक पुलिस दूरसंचार बनाया है, मैं आपको निदेशक मानता हूं'.

अधिकारी दौलतराम ने अपनी  एफआईआर में नीतू बुगालिया के खिलाफ अधिकारियों के सामने अपमानित करने और राजकार्य बाधित करने का आरोप लगाने के साथ एससी/एसटी ऐक्ट में भी मामला दर्ज करवाया है. मामले की जांच देवी सहाय मीना, ADCP प्रोटोकॉल, पुलिस आयुक्तालय जयपुर को सौंपी गई है.

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