SI Recruitment Exam 2021 Case: राजस्थान हाई कोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी और आरपीएससी सचिव को जारी किया नोटिस

राजस्थान के एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने डीजीपी, गृह सचिव और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर दिया है, और उनसे योग्य उम्मीदवारों के चयन को लेकर जवाब मांगा है.

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राजस्थान हाई कोर्ट का फाइल फोटो.

Rajasthan News: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित की गई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा (SI Recruitment Exam 2021) के एक मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) ने गृह सचिव, डीजीपी और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर दिया है. याचिकाकर्ता राजेंद्र सेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश गणेश मीणा ने नोटिस के जरिए पूछा है कि जब जांच एजेंसियों ने फर्जीवाड़े की बात कबूली है तो दोषियों को हटाकर वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को क्यों नहीं लिया जा रहा?

2 मई को फाइल हुई थी चार्जशीट

दरअसल, 2 मई को राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने चर्चित सब इंस्पेकटर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक (Paper Leak) मामले में 2369 पन्नों की चार्जशीट (Charge Sheet) फाइल की थी. एसओजी की टीम 50 हजार पन्नों का पुलिंदा लेकर कोर्ट पहुंची थी, जिसमें सभी 25 आरोपियों का ब्योरा था. इन 25 आरोपियों में 17 चयनित एसआई हैं, जिनमें से 15 राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग कर रहे थे. मास्टरमाइंड जगदीश विश्नोई समेत 8 लोगों शामिल है.

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चार्जशीट में जोड़ी 4 नई धाराएं

चार्जशीट में इन आरोपियों के खिलाफ कुछ नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं. अभी तक इस मामले में भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 419, 420, 467, 468, 471 में मामला दर्ज था. लेकिन 2 मई को एसओजी ने आईपीसी की धारा 408, 409, 477, 477A, 201 और 120B को भी इसमें जोड़ दिया. आरोपियों की न्यायिक हिरासत पूरी होने से 48 घंटे पहले ही एसओजी की तरफ से ये चार्जशीट दायर की गई थी. 

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चार्जशीट में इन आरोपियों का नाम

SOG की चार्जशीट में राजेश खंडेलवाल, नरेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, विवेक भांभू, मनोहर लाल गोदारा, प्रेम सुखी, एकता, गोपी राम, श्रवण कुमार, भगवती विश्नोई, रोहिताश्व कुमार, राजेश्वरी, नारंगी कुमारी, चंचल कुमारी, करणपाल गोदारा, शिवरतन मोट, राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव उर्फ राजू, हर्षवर्धन मीणा, जगदीश सियाग, इंदुबाला, जगदीश विश्नोई, अनिल कुमार मीणा, अशोक सिंह और भूपेंद्र सारण का नाम शामिल है.

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इन आरोपियों पर इनाम की घोषणा

एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख ने बताया कि इस मामले में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक का इनाम घोषित किया गया है. इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश कॉपी के अनुसार, यूनिक उर्फ पंकज भांभू पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है. ओमप्रकाश ढाका पर 75 हजार का इनाम है. जबकि पोरव कालेर, हनुमान मीणा, शैतान राम विश्नोई, सम्मी उर्फ छम्मी विश्नोई, रिंकू, विनोद कुमार, भंवरलाल पर 50 हजार रुपये का इनाम रखा गया है. जबकि दीपक राहड, वर्षा विश्नोई, सुनील बेनीवाल पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है.  

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