Congress Leader Pramod Bhaya: राजस्थान के बारां जिले में बदले की राजनीति का सिलसिला जारी है. राजस्थान में पिछली अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया और उनके सहयोगियों पर मुकदमे दर्ज होने का सिलसिला लगातार जारी है. अब तक करीब 10 मुकदमे पूर्व मंत्री भाया और उनके करीबियों के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं. वहीं ताजा मामला बारां जिले के मांगरोल थाने में धोखाधड़ी को लेकर दर्ज कराया गया है.
पुलिस के मुताबिक ताजा मामला धोखाधड़ी का
बारां जिले के मांगरोल थाने के पुलिस निरीक्षक महेंद्र मीणा ने बताया कि मामले के मुताबिक ओमप्रकाश नागर ने मुकदमा दर्ज करवाया है. मुकदमे में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, नगर पालिका मांगरोल अध्यक्ष कौशल सुमन, पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष शरद शर्मा और अंकित बोर्डिया जैन को आरोपी बनाया गया है. इसमें बताया गया है कि कूटरचित दस्तावेजों से तारीखों में हेर फेर कर नगरपालिका के जरिए मिट्टी डलाने का डेढ़ करोड़ रुपए के दो टेंडर किए गए थे. इसमें प्रमोद जैन भाया के निर्देश होने और कौशल सुमन के हस्ताक्षर पत्रावली पर थे.
अन्य आरोपियों ने इन दोनों की मिलीभगत से अधिकारी कर्मचारियों को धमकाकर बैक डेट में उनके हस्ताक्षर कराकर टेंडर करवाया गया था. हालांकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई और उसके बाद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से शिकायत करने के बाद यह कार्रवाई रोक दी गई. इसी तरह का मामला मंत्री प्रमोद जैन भाया और अंता के निलंबित अध्यक्ष मुस्तफा खान के खिलाफ जनवरी महीने में भी दर्ज हुआ था. मांगरोल थाने के पुलिस निरीक्षक ने बताया कि इस मामले में ओमप्रकाश नागर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
भाया के करीबी पर भी लगे आरोप
दूसरी ओर अन्ता नगर पालिका के कांग्रेस से बने निलंबित अध्यक्ष के खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा इसी तरह से अंता नगर पालिका के निलंबित अध्यक्ष और प्रमोद जैन भाया के करीबी मुस्तफा खान के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है. जिसके तहत प्रार्थी अब्दुल वाहिद पठान उर्फ बबलू ने अंता थाने में शिकायत दी है कि उन्होंने 3 लाख रुपए चेक के जरिए 28 मई 2023 को मुस्तफा खान को दिए थे, लेकिन उन्होंने लौटाएं ही नहीं है. उन्होंने जो चेक दिया था, वह 9 जून 2023 को बाउंस हो गया. इस मामले में लगातार मुस्तफा खान से पैसे की मांग कर रहे थे और वह टाल मटोल कर रहे थे. आखिर में पैसा नहीं देने पर उनके खिलाफ अंता थाने में मुकदमा दर्ज करवाना पड़ा है.
केलवाड़ा थाने में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
केलवाड़ा थाने में कांग्रेस नेता और कोऑपरेटिव अध्यक्ष कौशल किशोर राठौर और कांग्रेस नेता चितरंजन पाठक उर्फ भोलू के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है. न्यायालय के इस्तगासे के जरिए मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 62 वर्षीय मुरारी लाल पुत्र लक्ष्मण लाल ने मुकदमा दर्ज कराया है. उसने बताया कि वह 2015 में बाल्दा का सरपंच निर्वाचित हुआ था. पराजित उम्मीदवार विजय सिंह ने उसके खिलाफ एक शिकायत न्यायालय में पेश की थी. इसको खारिज करवाने के लिए कौशल किशोर राठौर और चितरंजन पाठक दोनों ने मुझे अलग-अलग समय पर 6 लाख रूपये ले लिए थे, जो पैसे वापस नहीं लौटाएं.
आरोपियों ने साल 2017 में चार लाख रुपये लिए और इसके बाद 2018 में दीपावली के बाद दिसंबर महीने में 2 लाख रुपए ले लिए थे. दूसरी बार राशि लेते समय दोनों आरोपियों ने कहा था कि पूर्व मंत्री भाया उसके खासम खास है और काम को निपटा देंगे. इन्होंने मेरा काम भी नहीं किया और राशि भी वापस नहीं लौटाई.