दुष्कर्म आरोपी को 6 साल बाद मिली 10 साल की सजा, परिवार को जान से मारने की धमकी देकर नाबालिग से बार-बार किया रेप

Rape Accused Sent 10 years jail: पिछले 6 सालों से विचाराधीन केस की सुनवाई बुधवार को पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रभात अग्रवाल ने दोष सिद्ध मानते हुए दुष्कर्मी कचरू लाल मीणा को अलग-अलग धाराओं में दोषी मानते हुए 10 साल कारावास व 10 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई 

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प्रतीकात्मक तस्वीर

Minor Rape Accused Sentenced 10 years jail: प्रतापगढ़ में 6 साल पहले एक खेत पर मजदूरी के लिए गई नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने के मामले में बुधवार को सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रभात अग्रवाल ने दुष्कर्मी को 10 साल कारावास और 10 हज़ार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी पर नाबालिग के साथ दो बार दुष्कर्म करने का आरोप था. 

पिछले 6 सालों से विचाराधीन केस की सुनवाई बुधवार को पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रभात अग्रवाल ने दोष सिद्ध मानते हुए दुष्कर्मी कचरू लाल मीणा को अलग-अलग धाराओं में दोषी मानते हुए 10 साल कारावास व 10 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. 

 रिपोर्ट के मुताबिक विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो एक्ट गोपाल लाल टांक ने फैसला सुनाते हुए बताया कि 6 साल पहले 26 सितंबर 2017 को पीड़िता अपने 15 अन्य साथियों के साथ खेत में मजदूरीके लिए गई थी. पीड़िता काम के बाद चौकी टामटिया गांव में कचरू लाल मीणा के खेत के पीछे बने कुएं में नहाने के लिए गई थी तभी वहां आरोपी कचरूलाल आ धमका और कुएं में धकेल कर उसने नाबलिग के साथ रेप किया और उसके परिवार को मारने की धमकी दी थी. 

दुष्कर्म आरोपी की धमकी से डरी पीड़िता ने पहली बार हुए दुष्कर्म की बात छुपा ली, इससे आरोपी ने फिर उसके साथ रेप किया और ब्लैकमेल करने लगा. अंततः पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया और जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर किया गया. 

गौरतलब है पिछले 6 सालों से विचाराधीन मामले रकी बुधवार को सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रभात अग्रवाल ने दोष सिद्ध मानते हुए दुष्कर्मी कचरू लाल मीणा को अलग-अलग धाराओं में दोषी मानते हुए 10 साल कारावास और 10 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए. 

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