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शादी में आई नाबालिग का पहले किया अपहरण फिर दुष्कर्म, दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

एक शादी समारोह के कार्यक्रम के दौरान नाबालिक बच्ची का अपहरण कर दोषियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. अब पॉक्सो कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा सुनाई है. 

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शादी में आई नाबालिग का पहले किया अपहरण फिर दुष्कर्म, दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में मिली सजा

Rajasthan News: राजस्थान में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया. नाबालिग से दुष्कर्म का यह कोई नया मामला नहीं है पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके है. ऐसा ही एक मामला डूंगरपुर जिले के दोवड़ा पुलिस थाने में सामने आया है, जहां आरोपियों द्वारा नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामला सामने आया है. मंगलवार को इस जघन्य मामले में पॉक्सो कोर्ट का फैसला आया है. फैसले में मुख्य दोषी को 20 साल और सहयोगी को तीन साल की सजा के साथ अर्थ दंड भरने का आदेश दिया गया है. 

जिला विशेष न्यायालय के रीडर योगेश जोशी ने कहा की 26 अप्रैल को पीड़िता के पिता ने दोवड़ा थाने में लिखित में शिकायत दर्ज कराई. इसमें बताया की उसकी नाबालिग बेटी 16 अप्रैल को एक शादी के कार्यक्रम में गई थी. इस दौरान वस्सी गांव के फला मालाजी निवासी लोकेश पुत्र हरिराम उम्र 20 साल ने उसकी लड़की का अपहरण किया. अपहरण में भमेला वस्सीफला निवासी राजु पुत्र गौतमलाल उम्र 20 ने उसका सहयोग किया.

क्या है पूरा मामला 

एक शादी के दौरान 2 आरोपियों ने मिलकर नाबालिग बेटी को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने घर ले गए. जहां पर रातभर उसे एक कमरे में बंद करके रखा. अगले दिन उसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर गुजरात के अहमदाबाद शहर में ले गए. जहां पर मुख्य आरोपी लोकेश पुत्र हरिलाल ने नाबालिग के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया. पीड़िता के विरोध करने पर उसको जान से मारने की धमकी दी. पीडिता के पिता ने 16 अप्रैल को अचानक अपनी बेटी के गायब होने पर आस-पास रिश्तेदारों के वहां खोजबीन शुरू की. जहां पर उसके नही मिलने पर उसने दोवड़ा थाने में 26 अप्रैल को एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस ने एफआईआर के आधार पर अनुसंधान करते हुए लड़की को दस्तयाब किया. जहां पर मुख्य अभियुक्त लोकेश को दोवड़ा पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया.

कोर्ट ने सुनाई सजा

वहीं बाइक चलाकर अपहरण में सहयोग करने वाले आरोपी राजु को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. जहां पर विशेष न्यायालय की ओर से आज मुख्य आरोपी लोकेश पुत्र हरिलाल को 20 साल की सजा और एक लाख 80 हजार का जुर्माना सुनाया गया. वहीं दुष्कर्म और अपहरण में सहयोगी राजु पुत्र गौतमलाल को 3 साल की सजा और 20 हजार रूपया जुर्माना लगाया गया.

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