Udaipur News: उदयपुर की घटना के बाद शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन में स्कूल के अंदर कैंची, चाकू या अन्य किसी नुकीली चीज या हथियार जैसी चीज लाने पर प्रतिबंध गया है. इसके लिए शिक्षकों को नियमित रूप से बच्चों के बैग या अन्य सामान की जांच करने को कहा गया है. शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया कि धारदार हथियार, नुकीली चीज, चाकू-कैंची को स्कूल में लाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए.
छात्र पर किए थे 3-4 वार
दरअसल, शिक्षा विभाग का यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब शुक्रवार उदयपुर के एक सरकारी स्कूल में एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया. छात्र की जांघ पर उसने चाकू से 3-4 वार किए. आरोपी छात्र ने जितनी बार चाकू से वार किए, वह अंदर ही चाकू घुमा देता. घटना में छात्र देवराज गंभीर रूप से घायल हो गया. उसके बाद उसे इलाज के लिए उदयपुर के एमबी अस्पताल लाया गया, जहां उसका ऑपरेशन करके आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया.
स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन
स्कूल में चाकूबाजी की इस घटना के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया है और राजस्थान के स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की. नई गाइडलाइन में कैंची-चाकू या धारदार हथियार जैसी चीजों को स्कूल के अंदर ले जाने पर रोक लगाने को कहा गया. इसके लिए शिक्षकों को नियमित रूप से बैग या अन्य सामान की जांच करने को कहा गया है.
उदयपुर में इंटरनेट सेवा बंद
बता दें कि स्कूल में चाकूबाजी की घटना के बाद उदयपुर में दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए और उन्होंने पथराव करने के साथ कई गाड़ियों को फूंक डाला. हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को शहर में धारा 144 और धारा 163 लगानी पड़ी. साथ ही इंटरनेट भी बंद कर दिया गया. इसके अलावा अगले आदेश तक 17 अगस्त 2024 से 12वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं.
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