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'Permanent Lok Adalat' - 1 News Result(s)
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देरी के आधार पर बीमा कम्पनी को क्लेम निरस्त करने का अधिकार नहीं: स्थायी लोक अदालत
स्थाई लोक अदालत जोधपुर महानगर ने निर्णय पारित किया कि बीमा क्लेम निरस्त करना विधि सम्मत, न्यायोचित और युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है और प्रार्थी बीमा कम्पनी से 69 हजार 23 रुपए की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है.
- Tuesday August 8, 2023
- Reported by: मुकुल परिहार, Edited by: अभिषेक पारीक |
- rajasthan.ndtv.in
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देरी के आधार पर बीमा कम्पनी को क्लेम निरस्त करने का अधिकार नहीं: स्थायी लोक अदालत
स्थाई लोक अदालत जोधपुर महानगर ने निर्णय पारित किया कि बीमा क्लेम निरस्त करना विधि सम्मत, न्यायोचित और युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है और प्रार्थी बीमा कम्पनी से 69 हजार 23 रुपए की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है.
- Tuesday August 8, 2023
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