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राजस्थान में बच्चों का भविष्य अधर में... नहीं मिल रहा RTE का लाभ, हाई कोर्ट में चल रहा केस
- Friday August 8, 2025
- Written by: Vishwas Sharma, Edited by: संदीप कुमार
RTE के तहत संविधान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है. लेकिन सरकार की ओर से पुनर्भरण ना मिल पाने के कारण निजी स्कूल बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं.
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rajasthan.ndtv.in
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अनाथ बच्चों को RTE के तहत स्कूलों में मिले एडमिशन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
- Thursday August 7, 2025
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: उपेंद्र सिंह
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अनाथ बच्चों को भी RTE एक्ट के तहत मिलने वाले 25 प्रतिशत आरक्षण कोटे के अंतर्गत निजी स्कूलों में दाखिला और मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए.
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RTE Admissions Date: राजस्थान में RTE एडमिशन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, जानिए कब तक भर सकते हैं फॉर्म?
- Thursday May 2, 2024
- Reported by: डॉ नासिर जैदी, Edited by: इकबाल खान
संशोधन होने के बाद अब अभ्यर्थियों के पेरेन्ट्स 10 मई तक आवेदन कर सकेंगे. उसके बाद ऑनलाइन लॉटरी 13 मई को निकाली जाएगी. लॉटरी में सिलेक्टेड अभ्यर्थी 13 मई से 20 मई तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे. स्कूल की तरफ़ से दस्तावेज़ों की जांच 24 मई तक की जाएगी. 30 मई तक दस्तावेज़ों में करेक्शन भी किया जा सकेगा.
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School Admission Rule: RTE से प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क दाखिले का नियम बदला, अब इन दो क्लास में एडमिशन के लिए लगेगी फीस
- Friday April 5, 2024
- Reported by: डॉ नासिर जैदी, Edited by: प्रभांशु रंजन
School Admission Rule: राइट टू एजुकेशन (RTE) के नियम गरीब परिवार के बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क दाखिला लिया जाता है. सरकार की इस स्कीम का उद्देश्य गरीब परिवार के बच्चों को कम खर्च में बेहतर शिक्षा दिलवाना है. लेकिन इस बार इस नियम में एक बदलाव किया जा गया है. जिससे कई लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है.
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राजस्थान में बच्चों का भविष्य अधर में... नहीं मिल रहा RTE का लाभ, हाई कोर्ट में चल रहा केस
- Friday August 8, 2025
- Written by: Vishwas Sharma, Edited by: संदीप कुमार
RTE के तहत संविधान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है. लेकिन सरकार की ओर से पुनर्भरण ना मिल पाने के कारण निजी स्कूल बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं.
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अनाथ बच्चों को RTE के तहत स्कूलों में मिले एडमिशन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
- Thursday August 7, 2025
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: उपेंद्र सिंह
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अनाथ बच्चों को भी RTE एक्ट के तहत मिलने वाले 25 प्रतिशत आरक्षण कोटे के अंतर्गत निजी स्कूलों में दाखिला और मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए.
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- Thursday May 2, 2024
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संशोधन होने के बाद अब अभ्यर्थियों के पेरेन्ट्स 10 मई तक आवेदन कर सकेंगे. उसके बाद ऑनलाइन लॉटरी 13 मई को निकाली जाएगी. लॉटरी में सिलेक्टेड अभ्यर्थी 13 मई से 20 मई तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे. स्कूल की तरफ़ से दस्तावेज़ों की जांच 24 मई तक की जाएगी. 30 मई तक दस्तावेज़ों में करेक्शन भी किया जा सकेगा.
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School Admission Rule: राइट टू एजुकेशन (RTE) के नियम गरीब परिवार के बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क दाखिला लिया जाता है. सरकार की इस स्कीम का उद्देश्य गरीब परिवार के बच्चों को कम खर्च में बेहतर शिक्षा दिलवाना है. लेकिन इस बार इस नियम में एक बदलाव किया जा गया है. जिससे कई लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है.
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