राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर के चर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड के 5 मुख्य आरोपियों की जमानत याचिका पूरी तरह से खारिज कर दी है.चीफ जस्टिस संजय के. अग्रवाल की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि आतंकवाद का अंतिम उद्देश्य केवल अपराध करना नहीं, बल्कि समाज में शांति की हत्या करना है.NIA की दलीलों, सुनवाई की तेज गति और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आरोपियों को अनुच्छेद 21 के तहत बेल देने से मना कर दिया.