Sikar Honor Killing: Rajasthan HC ने सभी आरोपियों को किया बरी? | Top News | Crime News

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  • प्रकाशित: अक्टूबर 30, 2026
राजस्थान हाईकोर्ट से सीकर के चर्चित 2019 हॉरर किलिंग मामले में बड़ा फैसला आया है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने सबूतों के अभाव में मुख्य आरोपी पिता रामगोपाल (जिसे निचली अदालत ने फांसी दी थी) और उम्रकैद की सजा पाए परिवार के सभी 11 सदस्यों को बरी कर दिया है। अक्टूबर 2019 में आलोदा गांव की युवती प्रेम और उसके प्रेमी गणपत लाल की हत्या हुई थी, जिस पर सीकर एडीजे कोर्ट ने सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर दोनों की हत्या किसने की थी? Rajasthan News, Hindi News, Politics, Crime, Accident & Educational Updates - सब कुछ एक जगह। CM Bhajan Lal Sharma, Diya Kumari, Ashok Gehlot और BJP-Congress से जुड़ी हर अपडेट। NDTV Rajasthan Live TV देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें. https://www.youtube.com/live/HkBbHpa1_Hk?si=cQqBazzLQ1Q5AnnW हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब करें : https://rajasthan.ndtv.in/ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें : https://www.instagram.com/ndtvrajasthan/ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें : https://www.facebook.com/ndtvrajasthanofficial हमें ट्विटर पर फॉलो करें : https://twitter.com/NDTV_Rajasthan

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