Mutual Fund में निवेश करने वाले रखें ध्यान, 31 दिसंबर से पहले जरूर कर लें ये काम वरना...

अगर आप म्यूचुअल फंड अकाउंट में अपनी नॉमिनी घोषित नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा. इसके लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन दी गई है. अगर ऐसा नहीं किया तो आप अकाउंट में न पैसे निकाल पाएंगे और न ही पैसे डाल पाएंगे.

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म्यूचुअल फंड अकाउंट

Mutual Fund Investment: अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी खबर है. क्योंकि अगर 31 दिसंबर से पहले एक जरूरी काम नहीं किया तो आपका Mutual Fund अकाउंट फ्रीज हो जाएगा. इसके साथ ही आप अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएंगे. दरअसल, अगर आप म्यूचुअल फंड अकाउंट में अपनी नॉमिनी घोषित नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा. इसके लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन दी गई है. अगर ऐसा नहीं किया तो आप अकाउंट में न पैसे निकाल पाएंगे और न ही पैसे डाल पाएंगे.

SEBI ने पहले ही किया था अनिवार्य

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी की सेबी (SEBI) ने काफी पहले से ही नॉमिनी घोषित करने को अनिवार्य कर दिया था. हालांकि, इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक तय की गई थी. लेकिन अब ये नजदीक आ रहा है. ऐसे में म्यूचुअल फंड खाताधारकों को परेशानी उठानी पड़ सकती है.

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सेबी ने नॉमिनी को अनिवार्य इसलिए किया था क्योंकि अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में खाते में जमा पैसों का क्लेम करने का प्रोसेस काफी लंबा और कठिन हो जाता है. जबकि सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को जमा पैसे पर दावा करना पड़ता है. लेकिन अगर नॉमिनी का डिक्लियेरसन पहले ही होगा तो ऐसे में दावेदार को पैसा आसानी से और तुरंत मिल सकेगा.

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कैसे जोड़े म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनी

इसके लिए सबसे पहले आपको NSDL portal पर  जाना होगा. जिसके होम पेज पर आपको ऑनलाइन नोमिनेट का विकल्प मिलेगा. इस पर क्लिक करने के बाद आपको नए पेज पर  DP ID, Client ID, PAN नंबर और OTP दर्ज करना होगा. इसके बाद आई विश टू नोमिनेट पर क्लिक करें. इसके बाद नॉमिनी डिटेल को भर दे जो भी इसमें मांगा जा रहा है. आप तीन नॉमिनी का इसमें नाम जोड़ सकते हैं. इसके अलावा किस नॉमिनी को कितना हिस्सा देना है आप इसके बारे में भी बता सकते हैं. जब आप सबमिट करेंगे तो खाते से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा इसे दर्ज करने के बाद नाॉमिनेशन की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

हालांकि, ऑफलाइन प्रकिया से भी नॉमिनी जोड़ा जा सकता है. अगर आपने ऑफलाइन मोड में म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो आप फॉर्म भरकर सीधे Registrar and Transfer Agent के पास फॉर्म को जमा कर सकते हैं.

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