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This Article is From May 03, 2025

Jhunjhunu Rape: साढ़े पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म, घर से 100 मीटर दूर चौक पर छोड़कर भाग गया आरोपी

Rajasthan: पीड़िता आरोपी रवि कुमार को पहले से जानती थी. आरोपी का उसके घर पर नियमित आना-जाना था और मासूम उसे 'कालिया बाबा' कहकर पुकारती थी.

Jhunjhunu Rape: साढ़े पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म, घर से 100 मीटर दूर चौक पर छोड़कर भाग गया आरोपी
फाइल फोटो

Accused arrested in Jhunjhunu girl rape case: झुंझुनूं जिले के बुहाना थाना क्षेत्र के एक गांव में साढ़े पांच साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया. आरोपी ने बच्ची को लहुलूहान हालत में घर से कुछ दूरी पर छोड़ दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी रवि कुमार का बच्ची के घर पर नियमित आना-जाना था और मासूम उसे 'कालिया बाबा' कहकर पुकारती थी. घटना के दिन, शाम करीब 4 बजे, रवि कुमार बच्ची को खेलने के बहाने अपने घर ले गया. वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और लगभग 40 मिनट बाद शाम 4:40 बजे उसे घर से 100 मीटर दूर एक चौक पर छोड़कर भाग गया. बच्ची लहुलूहान और सहमी हालत में घर पहुंची, जहां उसने परिजनों को आपबीती बताई. परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया.

पुलिस ने कुछ ही घंटों में कर लिया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक (एसपी) शरद चौधरी ने बताया, "बुहाना पुलिस को सूचना मिली थी कि बच्ची के साथ दुष्कर्म कर आरोपी उसे गांव के एक चौक में छोड़कर फरार हो गया. सूचना पर पुलिस ने तुरंत बच्ची को अस्पताल पहुंचाया और आरोपी की तलाश शुरू की. जांच में आरोपी की पहचान रवि कुमार उर्फ कालिया अहीर (उम्र 35-37 वर्ष) के रूप में हुई, जिसे पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया."

नशे का आदी है आरोपी, 10 साल पहले पत्नी और बेटी छोड़कर चली गईं

अस्पताल में बच्ची का मेडिकल परीक्षण करवाया गया और उसके बयान कोर्ट में दर्ज किए गए. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर साक्ष्य जुटाए हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, रवि नशे का आदी है और करीब 10 साल पहले उसकी पत्नी और बेटी उसे छोड़कर चली गई थीं.   

पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज

एसपी शरद चौधरी ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केस ऑफिसर स्कीम के तहत जांच शुरू की गई है. ताकि आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द चालान पेश किया जा सके और उसे कड़ी सजा मिले. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

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