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Jaisalmer News: अवैध डोडा पोस्त तस्करी मामले में बाप बेटे को 10-10 साल की सजा, 12 साल पुराना है मामला

Rajasthan: देश की पश्चिमी सीमा पर स्थित सरहदी जिले जैसलमेर के पोकरण क्षेत्र में अवैध डोडा-पोस्त तस्करी के एक साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट ने पिता-पुत्र को सजा सुनाई है.

Jaisalmer News: अवैध डोडा पोस्त तस्करी मामले में बाप बेटे को 10-10 साल की सजा, 12 साल पुराना है मामला
प्रतीकात्मक तस्वीर

Jaisalmer: देश की पश्चिमी सीमा पर स्थित सरहदी जिले जैसलमेर के पोकरण क्षेत्र में अवैध डोडा-पोस्त तस्करी के एक साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट ने पिता-पुत्र को सजा सुनाई है. यह मामला पोकरण क्षेत्र के फलसूंड थाना अंतर्गत रातड़िया-कालाऊ मार्ग का है, जहां करीब 12 साल पहले नाकाबंदी पर चेकिंग के दौरान अवैध डोडा-पोस्त बरामद हुआ था. जैसलमेर की पोकरण एडीजे कोर्ट ने 12 साल पुराने इस मामले में सजा सुनाते हुए एनडीपीएस मामले में आरोपी पिता-पुत्र को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

 12 साल पहले का है मामला

दरअसल, 8 सितम्बर 2012 को पुलिस थाना फलसूण्ड के एसएचओ कमल किशोर पुलिस बल के साथ रातड़िया से कलाऊ जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रहे थे. इस दौरान कलाऊ की तरफ से एक जीप आ रही थी. उन्होंने इसे रुकवाया और चालक का नाम पूछा. सवाल के जवाब में  एक ने अपना नाम भागीरथ और साथ में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम हरिराम बताया. इसके बाद शक होने पर एसएचओ ने जीप की तलाशी ली, जिसमें से दो सफेद प्लास्टिक के थैलों में अवैध डोडा-पोस्त बरामद हुआ. इसके बाद पिता-पुत्र को हिरासत में ले लिया गया. जिसके बाद पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की.

10 साल की सजा और 1 लाख का लगाया जुर्माना

जानकारी के अनुसार अनुसंधान के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया. अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों के बयान व 27 दस्तावेज पेश किए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश नरेंद्र कुमार खत्री ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. सरकारी पक्ष की ओर से लोक अभियोजक समुंदर सिंह ने पैरवी की.

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