राजस्थान में नाबालिग बच्ची का रेप करने वाले मौसा को 20 साल की कैद 

राजस्थान के एक स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नाबालिक बच्ची के साथ रेप करने वाले मौसा को कड़ी सजा सुनाई है. 

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Rajasthan News: राजस्थान में एक नाबालिक के साथ उसके ही मौसा द्वारा रेप करने का मामला सामने आया, जिसने इस पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया. इसके बाद इस मामले पर अब कोर्ट ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है. डूंगरपुर जिले की स्पेशल पोक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने 17 साल की एक नाबालिग भानजी का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी मौसा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 3.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. दोषी मौसा उसे सिलाई सिखाने के बहाने गुजरात के गया और उसे 4 महीने तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करता रहा.

सिलाई सिखाने के बहाने ले गया गुजरात

स्पेशल पोक्सो कोर्ट के सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया की कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आज गुरुवार को फैसला सुनाया है. 8 अक्टूबर 2022 को 17 साल की नाबालिग पीड़िता ने दोवडा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. इसमें बताया की उसका मौसा बहादुर सिंह पुत्र भेरूसिंह निवासी निठाउवा उसके घर आता जाता रहता था. अप्रैल 2022 को आरोपी मौसा ने उसके परिजनों को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाने के लिए बात कही. इसके लिए वह उसे गुजरात ले गया. जहा उसे 4 महीनों तक अलग अलग जगहों पर रखा. आरोपी उसे डरा धमका कर दुष्कर्म करता रहा.  

Advertisement

3 लाख 55 हजार का लगा जुर्माना

आरोपी ये बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था. इसके बाद वह जैसे-तैसे परिजनों को सूचना मिली. मामले में पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया. मामले में कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए दोषी बहादुर सिंह को विभिन्न धाराओं के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 3 लाख 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

Advertisement

ये भी पढ़ें- राजस्थान में इस जिले में खेली गई पत्थरमार होली, 30 से ज्यादा लोग हुए घायल, परंपरा जानकर आप भी चौंक जाएंगे

Advertisement