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इंसानियत शर्मसार करने वाले मामले में पिता-बेटे को आजीवन कारावास की सजा, 9 साल पहले हुई थी घटना

चार साल पहले भरतपुर में मूलचंद और उसके बेटे साहब सिंह ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. मामले में कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है.

इंसानियत शर्मसार करने वाले मामले में पिता-बेटे को आजीवन कारावास की सजा, 9 साल पहले हुई थी घटना

Rajasthan News: राजस्थान के भरतपुर में एक इंसानियत को शर्मसार करने वाले मामले में पिता और बेटे को सजा सुनाई है. दरअसल, भरतपुर के पोक्सो कोर्ट संख्या-2 ने एक दर्दनाक मामले में 10 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी मूलचंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. चार साल पहले मूलचंद के बेटे साहब सिंह को भी इसी मामले में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, जो जेल में सजा काट रहा है. वहीं अब उसके पिता को भी सजा सुनाई गई है.

साल 2016 में बाप-बेटे ने दिया वारदात को अंजाम

9 साल पहले 21 नवंबर, 2016 को जयपुर की एक महिला ने हलैना थाना इलाके के ताजपुर गांव के रहने वाले पिता मूलचंद और उसके बेटे साहब सिंह के खिलाफ अपनी 10 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. 30 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने साहब सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन मूलचंद को क्लीन चिट दे दी. बाद में कोर्ट ने मूलचंद के खिलाफ रिट दायर की, और आज उसे भी दुष्कर्म का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

मां को खून से लथपथ मिली थी बेटी

नाबालिग की मां और मूलचंद की पत्नी के बीच जान-पहचान थी. 20 नवंबर 2016 को महिला अपनी बेटियों के साथ ताजपुर आई थी. रात को नाबालिग रोने लगी, तो मां ने देखा कि वह खून से लथपथ थी. नाबालिग ने बताया कि साहब सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया है. बाद में उसने अपनी मां को बताया कि मूलचंद भी उसके साथ कई बार दुष्कर्म कर चुका है.

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