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This Article is From Apr 24, 2024

Lok Sabha Election 2024: राजस्थान में दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज शाम 6 बजे से थम जाएगा प्रचार, अगले 48 घंटे बंद रहेंगी शराब की दुकानें

Rajasthan Second Phase Lok Sabha Election 2024: दूसरे चरण में मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार गतिविधियां आज शाम 6 बजे से थम जाएंगी. दूसरे चरण में टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बासंवाड़ा, चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारां में मतदान होगा

Lok Sabha Election 2024: राजस्थान में दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज शाम 6 बजे से थम जाएगा प्रचार, अगले 48 घंटे बंद रहेंगी शराब की दुकानें
प्रतीकात्मक तस्वीर

Lok Sabha Election 2024: राजस्थान में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है. आज शाम 6 बजे के बाद राजनीतिक दल माइक पर चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे. दूसरे चरण में राजस्थान में कुल 13 लोकसभा सीटों पर मतदान 26 अप्रैल को कराया जाएगा, इससे 48 घंटे पहले  24 अप्रैल शाम 6 बजे से प्रचार थम जाएगा.

दूसरे चरण में मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार गतिविधियां आज शाम 6 बजे से थम जाएंगी. दूसरे चरण में टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बासंवाड़ा, चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारां में मतदान होगा.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126  के अनुसार, इन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटों की अवधि 24 अप्रैल को शाम 6 बजे से आरंभ होकर मतदान समाप्ति अवधि 26 अप्रैल को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगी. 

अन्तिम 48 घंटे के लिए लागू होगा धारा 144

राजस्थान में दूसरे चरण के लिए 13 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान के अंतिम 48 घंटे पूर्व आज शाम 6:00 बजे बाद थम जाएगा और अगले 48 घंटे के लिए कुल 13 लोकसभा सीटों पर धारा 144 लागू हो जाएगा. यही नहीं, आज शाम 6:00 बजे से 26 अप्रैल शाम 6:00 बजे तक शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी. 

शाम 6:00 बजे बाद नहीं मिलेगी चुनावी सभाओं की अनुमति 

दूसरे चरण के मतदान से 48 घंटे पहले यानी आज शाम 6:00 बजे के बाद सभी राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी साउंड सिस्टम, लाउडस्पीकर और ढोल नगाड़े का उपयोग नहीं कर पाएंगे. वहीं चुनावी सभाओं की अनुमति भी नहीं मिलेगी.

24 अप्रैल को शाम 6:00 बजते ही आबकारी विभाग द्वारा सभी शराब की दुकानों के शटर पर लगे तालों को सील कर दिया जाएगा. सभी शराब की दुकानें 26 अप्रैल शाम 6:00 बजे बाद शराब ठेकेदार खोल सकेंगे.

अपने पक्ष में घर-घर जाकर मतदान की अपील करेंगे प्रत्याशी

भले ही आज शाम 6 बजे राजनीतिक दलों के प्रत्याशी माइक और लाउडस्पीकर से चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं के घर-घर जाकर दस्तक देकर उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर सकेंगे. नियमानुसार उम्मीदवार, चुनाव एजेंट व कार्यकर्ताओं के लिए एक वाहन की अनुमति होगी, जिसमें 5 से अधिक व्यक्तियों के बैठने पर पाबंदी होगी. 

बाहरी नेताओं को जाना होगा संसदीय क्षेत्र से बाहर

दूसरे चरण में होने वाले कुल 13 लोकसभा सीटों पर अंतिम 48 घंटे के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. यानी आज शाम 6:00 बजे बाद से ही सभी राजनीतिक दलों के बाहरी नेताओं को अपने-अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर जाना होगा. अब वह किसी प्रकार की अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे.

शाम 6:00 बजे के बाद बंद रहेंगी शराब की दुकानें 

निर्वाचन विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 26 अप्रैल की सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक मतदान होगा.  चुनावी प्रक्रिया में शराब पीकर कोई व्यक्ति उत्पात न मचाए और राजनेतिक पार्टी शराब का प्रलोभन ना दे सके, इसको लेकर सभी सरकारी शराब की दुकान, होटल और रेस्टोरेंट-बार में शराब की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है.

दूसरे चरण में कुल 13 लोकसभा सीटों पर होंगे मतदान

राजस्थान में दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान कराए जाएंगे. दूसरे चरण में राजस्थान की अजमेर, पाली, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, जालोर-सिरोही, बांसवाड़ा, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, टोंक-सवाई माधोपुर और झालावाड़-बारां सीट पर वोटिंग कराई जाएगी.

अगले 48 घंटों की अवधि में क्या नहीं कर सकेंगे राजनीतिक दल व प्रत्याशी?

  • निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा
  • दूसरे चरण के चुनाव से सम्बंधित सिनेमा, चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा
  • कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद का आयोजन कर जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा
  • कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात् नहीं ठहर सकता.
  • राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति (अभ्यर्थी से भिन्न) यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है, तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा.
  • इस दौरान अंतरराज्यीय सीमाएं भी सील रहेंगी और इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ सूखा दिवस रहेगा
  • प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का प्रकाशन अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा. यही नहीं, ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा.
  • निर्वाचन मशीनरी व पुलिस प्रशासन सुनिश्चित करेंगे कि सामुदायिक केंद्रों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाऊस, लॉज, होटलों आदि में ठहरे हुए बाहरी व्यक्तियों की जानकारी और सत्यापन किया जाए और बाहर से आने वाले वाहनों पर भी निगरानी रखी जाए.

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