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महिला ने रचा साजिश का जाल, साथी से कराया 12वीं की छात्रा का दुष्कर्म; कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

एक रात महिला आरोपी ने अपने साथी सोमराज को कमरे के तांड पर छिपाकर बैठा दिया और पीड़िता को नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई. सोमराज ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील फोटो खींच ली.

महिला ने रचा साजिश का जाल, साथी से कराया 12वीं की छात्रा का दुष्कर्म; कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

Rajasthan News: दौसा जिले में 4 साल पुराने दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के एक बेहद जघन्य मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा दी है. जानकारी के अनुसार, 4 साल पहले पीड़िता को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था. साथ ही उस दौरान अश्लील तस्वीरें लेकर काफी समय तक ब्लैकमेल किया गया. बाद में पीड़िता की तस्वीरें वायरल कर दी गई हैं. अब जिला एवं सत्र न्यायालय ने साल 2022 के मामले में दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा और 2 लाख 9 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है.

पढ़ाई के बहाने किराए पर लिया कमरा

लोक अभियोजक गोपाल लाल शर्मा ने बताया कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश केशव कौशिक ने आरोपी सोमराज पुत्र रामस्वरूप निवासी टोडाभीम (जिला करौली) को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 2 लाख 9 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. अभियोजन के अनुसार, एक महिला आरोपी खुशबू ने पीड़िता की दादी से कॉलेज में पढ़ाई का हवाला देकर किराए पर कमरा लिया और धीरे-धीरे पीड़िता से मेलजोल बढ़ा लिया.

उस समय पीड़िता 12वीं कक्षा में पढ़ती थी. विश्वास में लेकर वह पीड़िता को अपने कमरे पर पढ़ने के बहाने बुलाने लगी. एक रात महिला आरोपी ने अपने साथी सोमराज को कमरे के तांड पर छिपाकर बैठा दिया और पीड़िता को नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई. इसके बाद सोमराज ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील फोटो खींच ली. बाद में इन्हीं फोटो के आधार पर आरोपी पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल करता रहा और फोटो वायरल करने की धमकी देता रहा. 

आरोपियों ने वायरल की अश्लील तस्वीरें

कुछ समय बाद महिला आरोपी किराए का मकान छोड़कर चली गई. दोनों आरोपियों ने मिलकर पीड़िता की अश्लील तस्वीरें वायरल कर दीं और उसकी आईडी भी चुरा ली. मामले की जांच कोतवाली थाना दौसा द्वारा की गई और प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया, जो बाद में जिला एवं सेशन न्यायालय में स्थानांतरित हुआ. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए गए और 39 दस्तावेज न्यायालय में प्रदर्शित किए गए.

साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी सोमराज को धारा 376 में 20 वर्ष के कठोर कारावास और धारा 354 सहित अन्य धाराओं में भी कारावास की सजा सुनाई. लोक अभियोजक गोपाल लाल शर्मा ने कहा कि इस तरह के मामलों में न्यायालय का यह फैसला समाज के लिए अनुकरणीय है और इससे महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ा संदेश गया है.

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