आसाराम के इलाज को लेकर हाईकोर्ट ने मांगी पूरी जानकारी, क्या जेल से जल्द मिलेगी मुक्ति?

आसाराम के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के सामने बताया कि आसाराम को उपचार की आवश्यकता है, जिसके लिए पहले याचिका पेश की गई थी. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका पेश की गई. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की हिदायत दी है, जिस पर दुबारा याचिका पेश की गई.

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फाइल फोटो

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम के मामले में सुनवाई की. इस दौरान यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम के अधिवक्ता से महाराष्ट्र के माधवबाग अस्पताल से पूरी जानकारी लाने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि अस्पताल इलाज क्या करेगा और कितने दिन लगेंगे, इसकी जानकारी आगामी 20 मार्च की अगली सुनवाई में पेश करें. हाईकोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता को भी मौखिक निर्देश दिए कि वह जोधपुर पुलिस कमिश्नर और मुंबई के पुलिस कमिश्नर से जानकारी लें कि कितना जाब्ता लगेगा. 

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की दी हिदायत 

जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनित कुमार माथुर की खंडपीठ के सामने आसाराम की ओर से उपचार के लिए याचिका पेश की गई. आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीआर वाजवा और अधिवक्ता आरएस सलूजा ने पैरवी की. कोर्ट के समक्ष बताया कि आसाराम को उपचार की आवश्यकता है जिसके लिए पहले याचिका पेश की गई थी. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका पेश की गई. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के समक्ष जाने की हिदायत दी है, जिस पर दुबारा याचिका पेश की गई. 

अधिवक्ताओं ने दी दलीलें

अधिवक्ताओं ने कहा कि आसाराम का उपचार माधवबाग मल्टीडिसिप्लिनरी कार्डियक केयर क्लीनिक खोपोली महाराष्ट्र में करवाना चाहते है. जिसके लिए पुलिस कस्टडी में भेजने सहित सभी खर्च वहन करने को भी तैयार है. कोर्ट के समक्ष माधवबाग अस्पताल का पत्र भी पेश किया. इसके साथ ही कहा कि जोधपुर के एम्स अस्पताल में उपचार करवाया है. जहां से उन्हे सर्जिकल इलाज की एम्स दिल्ली में बाइपास सर्जरी करवाने की सलाह दी है. 

20 मार्च को अगली सुनावाई

कोर्ट ने सुनवाई के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी को निर्देश दिए है कि वो पुलिस से पूरी रिपोर्ट मंगवाए. पुलिस कमिश्नर जोधपुर महाराष्ट्र पुलिस से कमिश्नर से पूरी रिपोर्ट मंगवाए की वहां उपचार के दौरान सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था रहेगी. इसके साथ आसाराम के अधिवक्ताओं को कहा कि वे माधवबाग अस्पताल से पूरी रिपोर्ट मंगवाए कि कैसे उपचार होगा, कितना समय लगेगा सहित पूरी डिटेल पेश करें. कोर्ट ने कहा कि 20 मार्च को अगली सुनवाई होगी.

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