जयपुर से छ‍ि‍न सकता है यूनेस्‍को का ख‍िताब, हाईकोर्ट ने जाह‍िर की च‍िंता; अत‍िक्रमण हटाने के आदेश

राजस्‍थान की राजधानी जयपुर में अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट सख्‍त रुख अपनाते हुए तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं.  

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राजस्थान हाई कोर्ट.
फाइल फोटो

हाईकोर्ट ने जौहरी बाजार, चौड़ा रास्ता, किशनपोल बाजार और चांदपोल सहित अन्य प्रमुख बाजारों से अतिक्रमण तुरंत हटाने के निर्देश जारी किए हैं, और नगर निगम को अतिक्रमणों की पहचान कर तत्काल हटवाने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह और न्यायमूर्ति संदीप तनेजा की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किए.

यूनेस्को का खिताब छिन सकता है  

अदालत ने टिप्पणी की कि नवंबर 2027 में जयपुर 300 वर्ष का होने जा रहा है, और गुलाबी नगरी जयपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है. ऐसे में विरासत स्वरूप शहर का हेरिटेज लुक प्रभावित होने पर यूनेस्को का खिताब छिन सकता है. 

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आदेश याचिकाकर्ता जितेंद्र शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किए गए. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश व्यास ने पैरवी की.  

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