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तलवार से विवाहिता की नाक व जीभ काटने वाले 12 आरोपियों को मिली सजा, 10 साल जेल में कटेंगी रातें

कोर्ट ने यह फैसला 10 साल बाद सुनाया है. अब सभी 12 आरोपियों को 10 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहकर सजा काटनी पड़ेगी.

तलवार से विवाहिता की नाक व जीभ काटने वाले 12 आरोपियों को मिली सजा, 10 साल जेल में कटेंगी रातें

Rajasthan News: देश की पश्चिमी सरहद पर बसे जैसलमेर जिले के पोकरण एडीजे कोर्ट ने एक महिला के नाक काटने के मामले में 5 साल बाद फैसला सुनाते हुए आरोपियों को दंडित किया है. जानकारी के अनुसार, इस मामले में 12 आरोपियों को 10 साल का कठोर कारावास व अर्थ दंड से दंडित किया है.

पति की मौत के बाद दूसरी शादी का दबाव

दरअसल, 17 नवंबर 2020 को बशीर खान पुत्र कालू खान निवासी जगीरों की ढाणी,सांकड़ा ने पुलिस थाना सांकड़ा में परिवाद दर्ज करवाया था कि उसकी बहन की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी. उसके पति के मौत के बाद उसके ससुराल वाले जबरन उसकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं और बहन पर दबाव बना रहे हैं. मेरी बहन की शादी कोजे खान निवासी जगीरों की ढाणी सांकड़ा के साथ हुई थी. उसके बहनोई कोजे खान की मृत्यु होने के बाद भी जब उसकी बहन ने वापिस शादी से इंकार किया और दबाव में नहीं आई तो मारपीट करने लगे.

तलवार से विवाहिता की नाक व जीभ काटी

रिपोर्ट में बताया गया कि 17 नवंबर 2020 को बशीर खान की बहन व माता घर पर बैठे थे.तभी अचानक बहन के ससुराल वाले जानू खां पुत्र दीनू खां, नवाब खां पुत्र दीनू खां, अनवर खां पुत्र जानू खां, दुल्ले खां पुत्र हासम खां, इकबाल खां पुत्र हासम खां, फारुख खां पुत्र आंबे खां, लाडू खां पुत्र जानू खां, नेमते खां पुत्र दीनू खां, मनु खां पुत्र जानू खां, हासम खां पुत्र दीनू खा, खां, सलीम खां पुत्र जानू खां, आम्बे खां पुत्र दीनू खां सभी निवासी जगीरों को ढाणी सांकड़ा लाठी, तलवारों व सरियों के साथ पहुंचे और बहन की नाक व जीभ तलवार से काट दी.

सभी 12 आरोपियों को सुनाई 10 साल की सजा

राज्य पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता समुंदरसिंह राठौड़ के अनुसार विवाहिता के पति की मौत के बाद उसके ससुराल वालों ने उस पर दूसरी शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था. जब विवाहिता ने इस दबाव से परेशान होकर अपने पीहर रहने का निर्णय लिया, तो ससुराल वाले यह नहीं सहन कर पाए और इस घटना को अंजाम दिया. जिसके बाद पीड़िता के भाई बशीर खान ने मामला दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस थाना सांकड़ा ने आरोपियों को गिरफ्तार कर एडीजे कोर्ट पोकरण में चालान पेश किया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एडीजे नरेंद्र कुमार खत्री ने सभी आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई. वहीं आर्थिक दंड से भी दंडित किया गया है.

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