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This Article is From Jan 10, 2026

Rajasthan: पोकरण गोवंश हत्याकांड के बाद बड़ा एक्शन, प्रशासन ने 19 अवैध मीट दुकानें की सीज

पोकरण में बैल हत्या कांड के बाद नगर पालिका प्रशासन ने 19 अवैध मीट की दुकानें सीज कर दी. इस कार्रवाई से पहले नोटिस भी जारी किया गया था.

Rajasthan: पोकरण गोवंश हत्याकांड के बाद बड़ा एक्शन, प्रशासन ने 19 अवैध मीट दुकानें की सीज
मदरसा के सामने 6, वार्ड-1 में 9 और बस स्टैंड के पास 3 दुकानें सीज.
NDTV Reporter

Rajasthan News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोकरण क्षेत्र में गोवंश हत्या प्रकरण को लेकर उपजे भारी आक्रोश के बीच नगरपालिका प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शुक्रवार शाम प्रशासन ने एक बड़ी स्ट्राइक की है. नगरपालिका की टीम ने शहर के विभिन्न हिस्सों में दबिश देते हुए 19 अवैध मीट की दुकानों को सीज कर दिया है.

बैल हत्या कांड के बाद गरमाया माहौल

हाल ही में पोकरण में बैल की हत्या की घटना के बाद से ही स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा था. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नगरपालिका ईओ जब्बर सिंह के निर्देशन में और राजस्व अधिकारी रामस्वरूप गुचिया के नेतृत्व में यह विशेष अभियान चलाया गया. हालांकि कार्रवाई की भनक लगते ही कई दुकानदार दुकानें बंद कर भाग गए, लेकिन प्रशासन ने बंद दुकानों पर भी सीलिंग की कार्रवाई की.

घरों के भीतर चल रहा था 'अवैध खेल'

कार्रवाई के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि शहर के वार्ड नंबर 1 में कई स्थानों पर घरों के बाहर ही नहीं, बल्कि घरों के भीतर भी अवैध रूप से मीट का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा था. प्रशासनिक टीम जैसे ही पहुंची, हड़कंप मच गया और कई व्यापारी मौके से फरार होने में कामयाब रहे.

कहां-कहां हुई कार्रवाई?

राजस्व अधिकारी रामस्वरूप गुचिया ने बताया कि पूर्व में नोटिस दिए जाने के बावजूद नियम विरुद्ध काम जारी था. प्रशासन ने मदरसा के सामने 6 दुकानें, वार्ड नंबर 1 में घर के आगे संचालित 8 दुकानें, घर के अंदर से चल रही 1 दुकान और बस स्टैंड के पास 3 दुकानें सीज की हैं.

बिना लाइसेंस दुकान खोली तो होगी जेल!

ईओ जब्बर सिंह ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि बिना वैध लाइसेंस के कोई भी मीट की दुकान नहीं खुलेगी. जिनके पास लाइसेंस है, उन्हें पहले नगरपालिका में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब सीधी एफआईआर और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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