ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर कथित तौर रूप से नकली उत्पाद बेचने के 7 साल पुराने एक मामले में बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को नोटिस जारी किया गया है. आमिर खान को यह नोटिस कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने जारी किया है. कोटा की अदालत ने आमिर खान के साथ ही ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील के कुणाल बहल और रोहित बंसल कों भी नोटिस जारी कर 18 सितंबर 2026 को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं. जानकारी के मुताबिक, मामले की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी.
बेल्ट और वॉलेट का किया था ऑर्डर
शिकायतकर्ता अधिवक्ता इंद्रमोहन सिंह 'हनी' ने स्नैपडील पर वुडलैंड के बेल्ट और वॉलेट का विज्ञापन देखकर सामान ऑर्डर किया था. डिलीवरी मिलने के बाद जब उन्होंने अधिकृत वुडलैंड शोरूम से सामान की जांच कराई, तो उत्पाद के नकली होने की बात सामने आई.
धोखाधड़ी का अहसास होने पर पीड़ित ने गुमानपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया. पुलिस की ओर से अंतिम रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद शिकायतकर्ता ने न्यायालय में प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की. इसके बाद उपभोक्ता अदालत में चल रहे परिवाद में धारा 35 के तहत संशोधित परिवाद पेश किया गया.
कुणाल बहल, रोहित बंसल के साथ आमिर खान आरोपी
अधिवक्ता अशफ़ाक अंसारी और रिपु दमन सिंह ने बताया कि इसमें स्नैपडील के कुणाल बहल, रोहित बंसल के साथ कंपनी के पूर्व ब्रांड एंबेसडर आमिर खान को भी आरोपी बनाया गया. अदालत ने शिकायत स्वीकार करते हुए सभी को नोटिस जारी किया है.
शिकायतकर्ता इंद्रमोहन सिंह 'हनी' ने कहा कि सेलिब्रिटी को विज्ञापनों में प्रचारित उत्पादों की जिम्मेदारी समझनी चाहिए. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इसी कानूनी आधार पर आमिर खान को मामले में पक्षकार बनाने की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.
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