Lok Sabha Elections 2024: बाड़मेर की एक बूथ पर रि-पोलिंग कल, EVM और VVPT लेकर रवाना हुई पोलिंग पार्टी

Re-polling in Barmer: बाड़मेर लोकसभा सीट की एक बूथ पर कल यानी कि 8 मई को रि-पोलिंग होगी. इसके लिए पोलिंग पार्टी ईवीएम और वीवीपैट लेकर रवाना हो गई है. बाड़मेर का चुनावी रण पूरे प्रदेश में सुर्खियों में हैं. ऐसे में यहां की रि-पोलिंग पर भी सबकी नजरें टिकी है.

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Re-polling in Barmer: बाड़मेर में रि-पोल के लिए ईवीएम लेकर रवाना होते पोलिंग पार्टी.

Lok Sabha Elections 2024: राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान शुरुआती दो चरणों में संपन्न हो चुकी है. लेकिन मतदान समाप्ति के बाद प्रदेश की अलग-अलग बूथों पर गड़बड़ियों के कारण फिर से मतदान कराया जा रहा है. बीते दिनों अजमेर की नांदसी बूथ पर रि-पोलिंग हुई थी. अब बाड़मेर लोकसभा सीट की एक बूथ पर कल यानी की 8 मई को पुर्नमतदान होनी है. रविंद्र भाटी के निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने के कारण बाड़मेर पहले से ही राजस्थान की हॉट सीटों में शुमार है. यहां एक-एक वोट के लिए भाजपा-कांग्रेस के साथ-साथ निर्दलीय उम्मीदवार पूरी मशक्कत कर रहे हैं. इस बीच इस लोकसभा सीट पर कल होनी वाली रि-पोलिंग भी कई मायनों में खास है. 

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के चौहटन विधानसभा के बूथ संख्या 50  दोबारा मतदान होना है. जिसको लेकर ट्रेनिग के बाद पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी है. जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन की देखरेख में नेहरू नगर स्थित रामू बाई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतदान दल के कार्मिकों मंगलवार सुबह अंतिम दौर की ट्रेंनिग देकर रवाना किया. जहां कल सुबह 8 मई को सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक दोबारा मतदान होगा.

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आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इस मतदान बूथ पर मत की गोपनीयता भंग होने की शिकायत ने बाद निर्वाचन विभाग राजस्थान की ओर से भारत निर्वाचन आयोग को इस बूथ पर पुनर्मतदान का प्रस्ताव भेजा गया था. इसके बाद मुख्य चुनाव आयोग द्वारा दोबारा मतदान करने की स्वीकृति जारी की है.

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चौहटन विधानसभा के बूथ संख्या 50 दुदवा खुर्द पर होगा पुनः मतदान

जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार चौहटन विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 50 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुधवा खुर्द मतदान पर दूसरे चरण के दौरान 26 अप्रैल को मतदान हुआ था. लेकिन शिकायतों के कारण यहां दोबारा मतदान करवाने का निर्णय लिया गया है इसी के चलते 8 मई गुरुवार को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक दोबारा मतदान होगा.आयोग द्वारा इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर दी गई है पूरी मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदान केंद्र पर वेब कास्टिंग की जाएगी.

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डीएम ने बताया कि पूर्व में मतदान दल द्वारा जो गलतियां मतदान प्रक्रिया के दौरान हुई है उन गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया को लेकर विशेष निगरानी की जाएगी जिसको लेकर पुलिस पार्टी और एरिया मजिस्ट्रेट भी तैनात किया गया है.

बाड़मेर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बाड़मेर जिले के एक मतदान बूथ पर दोबारा मतदान करने के निर्देश जारी किए हैं जिसके बाद 8 में को सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक दुबारा मतदान होगा. चुनाव आयोग को इस मतदान बूथ पर मत की गोपनीयता भंग होने की शिकायत प्राप्त हुई थी इसके बाद निर्वाचन विभाग राजस्थान की ओर से भारत निर्वाचन आयोग को इस बूथ पर पुनर्मतदान का प्रस्ताव भेजा गया था इसके बाद मुख्य चुनाव आयोग द्वारा दोबारा मतदान करने की स्वीकृति जारी की है.

मत की गोपनीयता भंग होने की शिकायत के बाद लिया निर्णय

चुनाव आयोग के अनुसार 26 अप्रैल को मतदान दिवस पर इस मतदान केंद्र पर मत की गोपनीयता भंग होने की शिकायत  मिली थी इसके बाद निर्वाचन विभाग राजस्थान की और से निर्वाचन आयोग को बूथ पर पुनर्मतदान का प्रस्ताव भेजा गया  था जिसके तहत गुरुवार को इस मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान होगा.इस मतदान केंद्र पर मतदान के बाद 27 अप्रैल को संपादित संविक्षा प्रक्रिया की गई थी. इसके तहत आयोग के पर्यवेक्षको एवं अभियर्थियो के साथ निर्वाचन अभिकर्ताओं की मौजूदगी में किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई थी. हालांकि गोपनीयता भंग होने की सूचना मिलते ही दोबारा मतदान का प्रस्ताव भेजा गया था इस मतदान केंद्र पर कुल 1294  मतदाता है जिसमें से 1120 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था.

पोलिंग पार्टी के चार सदस्य निलंबित

मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश में मतदान केंद्र संख्या 50 पर 26 अप्रैल को मतदान प्रक्रिया करवाने गई पोलिंग पार्टी के चार सदस्यों मुख्य निर्वाचन अधिकारी बाड़मेर द्वारा निलंबित कर दिया गया है साथ ही वेब कास्टिंग वेंडर के प्रतिनिधि के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं इन पर मतदान की गोपनीयता भंग करने के लिए जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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