SI भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर फिर नया मामला, समानता के अधिकार की मांग... कोर्ट ने जारी किया नोटिस

RPSC एसआई भर्ती पुन परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल कर रहा है, जिन्होंने पहले दोनों पेपर दिए थे. ऐसे में उन्हें भी परीक्षा देने का अवसर मिलना चाहिए.

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एसआई भर्ती 2021

Rajasthan SI Re-Exam: एसआई भर्ती-2021 की परीक्षा फिर से कराई जाएगी, लेकिन अब एक नए मामले को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को नोटिस जारी किया है. जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने देवेंद्र सैनी, प्रश्नजीत सिंह सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आयोग से 20 मई तक जवाब मांगा है.  याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने मूल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन किसी कारणवश दोनों पेपर नहीं दे सके. 

अब आयोग पुन परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल कर रहा है, जिन्होंने पहले दोनों पेपर दिए थे. ऐसे में उन्हें भी परीक्षा देने का अवसर मिलना चाहिए.

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समानता के अधिकार का उल्लंघन

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि पूर्व में रद्द की गई भर्तियों की पुन परीक्षाओं में सभी आवेदकों को शामिल किया गया है, लेकिन इस भर्ती में ऐसा नहीं किया जा रहा, जो कि समानता के अधिकार का उल्लंघन है. उनके अधिवक्ता रविंद्र सैनी और निखिल कुमावत ने कोर्ट को बताया कि EO-RO भर्ती की पुनर्परीक्षा में सभी आवेदकों को मौका दिया गया था.

उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती-2021 की पुन परीक्षा में ऐसा न करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है. आयोग ने 8 मई को जारी प्रेस नोट में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को 16 से 30 मई तक आवेदन संशोधन का अवसर दिया है, जिन्होंने मूल परीक्षा के दोनों पेपर दिए थे.

7.95 लाख में से करीब 4 लाख अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा

गौरतलब है कि इस भर्ती में करीब 7.95 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जबकि सितंबर 2021 में आयोजित लिखित परीक्षा में 3 लाख 83 हजार 97 अभ्यर्थी ही दोनों पेपर में शामिल हुए थे. अब आयोग पुन परीक्षा में भी इन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल कर रहा है.

इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को एसआई भर्ती-2021 को रद्द कर दिया था. बाद में 4 अप्रैल 2026 को खंडपीठ ने भी इस फैसले को बरकरार रखा. चयनित अभ्यर्थियों ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 4 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी.

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