
Rajasthan News: अब राशन के लिए कंज्यूमर को दूर दराज भटकना नहीं पड़ेगा. जिस वार्ड में कंज्यूमर रहता है, उसी वार्ड क्षेत्र में उसे राशन उपलब्ध कराने के लिए भीलवाड़ा जिले में 49 नई राशन की दुकान खोलने की तैयारी की जा रही है. नई राशन की दुकानों के लिए 10 जून तक आवेदन लिए जाएंगे, जिसमें शहरी इलाकों में 13 और ग्रामीण क्षेत्र में 36 नई दुकान खोली जानी है.
कैसे करें आवेदन? क्या हैं शर्तें?
जिला रसद अधिकारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर पर आवेदन पत्र जिला रसद कार्यालय भीलवाड़ा से प्राप्त कर सकेंगे. विज्ञप्ति को दो श्रेणियों में बांटा गया है - महिला आरक्षित एवं अनारक्षित. महिला आरक्षित श्रेणी में कुल 49 दुकानों के 30 प्रतिशत अर्थात 15 दुकानों को सम्मिलित किया गया है. आवेदन की शर्तों में पंचायत/वार्ड का निवासी, 1 लाख का हैसियत प्रमाण-पत्र, स्नातक होना तथा कम्प्यूटर योग्यता प्रमाणपत्र (आरएससीआईटी) होना आवश्यक है. जिला रसद अधिकारी ने बताया कि 10 जून तक प्राप्त आवेदनों की जांच कर पात्र उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.
इंटरव्यू के लिए गठित होगी समिति
इंटरव्यू के लिए हर तहसील क्षेत्र में आवंटन सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है. ग्रामीण क्षेत्रों में आवंटन सलाहकार समिति में 3 मनोनीत सदस्य, सरपंच एवं जिला रसद अधिकारी शामिल हैं. शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 3 सदस्य, नगर पालिका अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि/नगर निगम महापौर या उनके द्वारा नामित सदस्य तथा जिला रसद अधिकारी सम्मिलित हैं.
सर्वसम्मति से उम्मीदवार का चयन
जिला रसद अधिकारी आवंटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है. आवंटन सलाहकार समिति बहुमत या सर्वसम्मति से पात्र उम्मीदवार का चयन करती है. चयन का अनुमोदन जिला कलेक्टर के स्तर से होने के बाद नियमानुसार चयनित उम्मीदवार को उचित मूल्य दुकान का आवंटन कर प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है.
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