Pratapgarh Drug Trafficking: राजस्थान में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है. प्रतापगढ़ में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई करते हुए NDPS एक्ट के तहत तस्करी से अर्जित लगभग पौने 2 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रिज किया है. प्रतापगढ़ में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है. एनडीपीएस एक्ट की धारा 68, F वन के तहत पुलिस ने तस्करी से अर्जित संपत्ति को फ्रीज किया है, जिसकी कीमत करीब पौने दो करोड़ रुपये है, इस कार्रवाई के तहत तस्कर आमीर खां द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी से खरीदी गई संपत्तियां जब्त की गई, जिनमें 16 बीघा कृषि भूमि और एक स्कॉर्पियो कार भी शामिल हैं.
आरोपी ने तस्करी से बनाई खूब संपत्ति
देवल्दी गांव रहने वाले आरोपी आमीर खां ने मादक पदार्थ तस्करी से भारी संपत्ति अर्जित की थी. एक विशेष जांच में पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि आमीर खां ने अपनी पत्नी के नाम पर 16 बीघा कृषि भूमि और ससुर के नाम पर एक स्कॉर्पियो खरीदी थी, जमीन की अनुमानित बाजार कीमत डेढ़ करोड़ रुपये और कार की 21 लाख रुपये बताई जा रही है.
वित्तीय जांच के बाद संपत्ति फ्रीज
बांसवाड़ा रेंज IG एस परिमला और SP विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में की गई. इस करवाई में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित संपत्ति की. वित्तीय जांच के बाद NDPS एक्ट के तहत संपत्तियों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू की. फ्रीजिंग आदेश को भारत सरकार की अधिकृत कंपीटेंट अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटर सफेमा और NDPS एक्ट, नई दिल्ली द्वारा मंजूरी दी गई. 28 नवम्बर 2024 और 6 दिसंबर 2024 को अभियुक्त को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया.
जिले की 6वीं बड़ी कार्रवाई
12 दिसंबर 2024 को फ्रीजिंग आदेश स्थायी रूप से अनुमोदित किया गया. इसके बाद 27 दिसंबर को प्रतापगढ़ पुलिस ने आरोपित की संपत्ति को नियमानुसार फ्रीज कर दिया. SP बंसल ने यह भी स्पष्ट किया कि मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. गौरतलब है कि NDPS एक्ट की धारा 68 एफ 1 के तहत प्रतापगढ़ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जिला पुलिस द्वारा तस्करों की प्रॉपर्टी को फ्रिज करने की यह 6वीं बड़ी कार्रवाई है.
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