
PWD Engineer: राजस्थान में हाल ही में रिटायर्ड BSNL अधिकारी और क्लर्क को भ्रष्टाचार मामले में सजा सुनाई है. जिसमें दोनों दोषी को CBI कोर्ट ने 4 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं अब एक और भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई कोर्ट ने PWD इंजीनियर को सजा सुनाई है. कोर्ट ने इंजीनियर को भी 4 साल की सजा सुनाई है. हालांकि जेल की सजा के साथ-साथ आरोपी पर 41 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया है.
दरअसल, आय से अधिक संपत्ति के गंभीर मामले में सीबीआई कोर्ट ने सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के सहायक अभियंता सुरेंद्र कुमार सोनी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 41 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
मामला 12 साल पुराना
यह मामला 12 साल पुराना है यानी साल 2013 का है, जब सुरेंद्र कुमार सोनी बांसवाड़ा स्थित PWD विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत थे. कोर्ट में सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजन अधिकारी भगवान सिंह भंवरिया ने प्रभावी पैरवी की. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने अपनी वैध आय से 65.01% अधिक संपत्ति अर्जित की, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है.
मामले की गहराई से सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को चार वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे जाने का आदेश पारित किया. जिसके बाद आरोपी को कोर्ट से सीधा जेल भेजा गया.
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