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Rajasthan High Court: राजस्‍थान हाईकोर्ट ने व‍िश्‍वराज स‍िंह मेवाड़ और उनकी पत्‍नी मह‍िमा स‍िंह को भेजा नोटिस, जानें पूरा मामला 

Rajasthan High Court:  एडवोकेट ज‍ितेंद्र कुमार खटीक ने 8 जुलाई 2024 को चुनाव में गलत तरीके से नामांकन पेश करने, वोटरों को लालच देने और अवैध तरीके से विधि विरुद्ध चुनाव जीतने के मामले में याचिका दायर की थी. 

Rajasthan High Court: राजस्‍थान हाईकोर्ट ने व‍िश्‍वराज स‍िंह मेवाड़ और उनकी पत्‍नी मह‍िमा स‍िंह को भेजा नोटिस, जानें पूरा मामला 

Rajasthan High Court:  राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ , नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ और राजसमंद विधायक दिप्ती माहेश्वरी सहित  5 को नोटिस जारी किया है. एडवोकेट ज‍ितेंद्र कुमार खटीक की याच‍िका पर जस्‍ट‍िस मदन गोपाल व्‍यास की बेंच ने सुनवाई की. कोर्ट ने नोट‍िस जारी करके जवाब मांगा है. निर्दलीय प्रत्याशी एवं अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार खटीक ने चुनाव याचिका में लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोप और नामांकन गलत तरीके से स्वीकार करने, गलत शपथ पत्र पेश करने, चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को प्रलोभन और अवैध तरीके से न‍ियम के विरुद्ध चुनाव जीतने का आरोप लगाया. हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए 16 दिसंबर को जवाब दा‍ख‍िल करने का आदेश द‍िया है. 

संपत्‍ति‍ पर झूठा शपथ पत्र पेश करने का आरोप 

एडवोकेट खटीक ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव 2024 में महिमा कुमारी और उनके पति विश्वराज सिंह ने संपत्ति पर झूठा शपथ पत्र पेश किया है. शपथ पत्र में संपत्तियों के बारे में जानकारी भी अलग-अलग थी. महिमा कुमारी ने नामांकन के दौरान पेश शपथ पत्र में पांच लोगों के पैन कार्ड नंबर अंकित किए, जबकि विश्वराज सिंह ने चार पैन कार्ड नंबर अंकित किया था. 

दो वोटर आईडी कार्ड बनवाने का आरोप 

दूसरी तरफ दिप्ती माहेश्वरी ने इसी चुनाव में नामांकन के साथ राजसमंद का वोटर कार्ड पेश किया था, इसमें 2021 में राजसमंद के उपचुनाव में उन्होंने उदयपुर का वोटर आईडी कार्ड लगाया था. एक व्यक्ति द्वारा दो-दो वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवा सकता है. राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के सामने आपत्तियां उठाने के बावजूद चुनाव शून्य घोषित नहीं किया गया. साथ ही वीमार्ट माल का उपयोग मतदाताओं को लुभाने के लिए किया गया और चुनाव के दौरान मतदाताओं को सामान दिया गया था. 

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