राजस्थान में लंबे समय से लंबित पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है. हाई कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने आज चुनाव कार्यक्रम और संभावित शेड्यूल अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर दिया. स्वायत्त शासन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए बताया कि 16 जुलाई के आदेश की पालना में शनिवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई. बैठक में राज्य चुनाव आयोग, ओबीसी आयोग, स्वायत्त शासन विभाग और पंचायतीराज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.
5 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा
बैठक में निर्णय लिया गया कि ओबीसी आयोग 5 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा. इसके बाद स्वायत्त शासन और पंचायतीराज विभाग 15 अगस्त तक एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण के लिए लॉटरी प्रक्रिया पूरी करेंगे.
आज दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई
लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य चुनाव आयोग को 90 दिनों के भीतर प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न कराने होंगे. इस मामले में हाईकोर्ट में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई निर्धारित है.
15 नवंबर तक चुनाव होने की संभावना
हाईकोर्ट इस प्रस्तावित शेड्यूल को मंजूरी दे देता है, तो प्रदेश में पंचायत-निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है, जबकि संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरी होने की संभावना है.
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