राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब नहीं जाएगी 15 लाख लोगों की नौकरियां

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजस्थान में लगभग 15 लाख नौकरियों और खनन पट्टों को अस्थायी रूप से बंद होने से बचाएगा.

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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा.

Rajasthan News: राजस्थान की 23 हजार खानों पर छाए संकट के बादल अब छट गए हैं. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) की याचिका पर सुनवाई के बाद खनन कार्य (Mining Operations) जारी रखने की मंजूरी दे दी है. इसका सबसे बड़ा फायदा यहां काम करने वाले 15 लाख लोगों को मिलेगा. खनन पट्टों को बंद करने वाले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के बाद से ही इनकी नौकरियां जाने का खतरा मंडरा रहा था. लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अनुपालन के लिए समय बढ़ाने को मंजूरी दे दी. इस मामले पर अगली सुनवाई अब 12 नवंबर को होगी. 

नियमों का पालन करने के लिए समय बढ़ाया

इस मामले में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और राजस्थान के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा पेश हुए. उन्होंने राजस्थान सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगभग 23,000 खनन लाइसेंसों के लिए पर्यावरणीय नियमों का पालन करने के लिए समय बढ़ाने की अपील की, जिसकी मंजूरी मिल गई. यह एक्सटेंशन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF) के राज्य स्तरीय प्राधिकरण SEIAA को जरूरी इवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन प्रोसेस को पूरा करने का समय देगा, जैसा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश में निर्देशित किया गया है.

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NGT ने क्या आदेश दिया था?

एनजीटी के आदेश के अनुसार, जिन खनन पट्टों को डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (DEIAAs) ने पर्यावरणीय मंजूरी (EC) दी गई, उनका SEIAA की तरफ से रिवैल्यूएशन किया जाना चाहिए. SEIAA, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की कमी के कारण इस कार्य को पूरा करने में असमर्थ रही है.

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