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पिता की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कही ये बड़ी बात, आप भी जानें! 

पिता की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाते हुए बड़ी बात कही है. आरोपी ने 3 साल पहले अपने 70 साल के पिता की हत्या कर दी है.  

पिता की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कही ये बड़ी बात, आप भी जानें! 
आरोपी की तस्वीर

Rajasthan News: राजस्थान में बाप-बेटे के पवित्र रिश्ते पर कलंक तब लग गया जब एक बेटे ने अपने ही बाप की हत्या कर दी थी. 3 साल बाद कोर्ट द्वारा सुनाया गया फैसला नजीर साबित होगा. दरअसल कोटा के मोडक थाना इलाके में 3 साल पहले हुई बुजुर्ग की हत्या मामले में शनिवार को एससी-एसटी कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. बुजुर्ग की हत्या के करीब 3 साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी राजू उर्फ राजेश को आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. आरोपी ने मवेशी चराने के विवाद में अपने 70 साल के पिता प्रहलाद मीणा पर कुल्हाड़ी से गर्दन पर हमला कर हत्या करके खुद थाने में पहुंच गया.

फैसले में कोर्ट ने टिप्पणी में लिखा, अभियुक्त का कृत्य निः संदेसमाज में भय व्याप्त करने वाला है और लोक न्याय के विरुद्ध भी है. इस प्रकार के अपराधों में यदि नरमी का रुख अपनाया गया तो आम लोगों की न्याय पर विश्वास व निष्ठा प्रभावित होगी. इस प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति होगी.

भैंस चराने के बात को लेकर हुई कहासुनी

विशिष्ट लोक अभियोजक हितेश जैन ने बताया कि फरियादी दशरथ मीणा ने 15 अप्रैल 2021 को मोड़क थाना पुलिस को शिकायत दी थी. जिसमें बताया कि उसके पिता प्रहलाद मीणा भैंस चराने रेलवे ट्रैक की तरफ जाते थे. वहां राजू भी अपनी बकरियां चराने आता था. रेलवे ट्रैक की तरफ भैंस चराने की बात को लेकर राजू और पिता प्रहलाद मीणा के बीच पहले भी कहासूनी हुई थी.

15 अप्रैल की सुबह साढ़े 9 बजे पिता घर से भैंस चराने निकले थे राजू ने उन्हें रोक लिया. राजू के हाथ में कुल्हाडी थी. राजू ने कुल्हाड़ी से पिता के सिर व गर्दन पर वार कर दिया. गर्दन में चोट लगने से पिता प्रहलाद गम्भीर घायल हो गए. उन्हे हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई.

24 गवाहों के बयान दर्ज

शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी के पास से खून से सनी कुल्हाड़ी बरामद की थी. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट में 24 गवाहों को बयान दर्ज करवाए गए और बतौर सबूत 30 दस्तावेज पेश किए गए थे.

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