Rajasthan Mukhyamantri kanyadan Scheme: राजस्थान सरकार उन गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता दे रही है, जो अपनी बेटियों की शादी का खर्चा नहीं उठा सकते है. राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बेटियों की शादी के लिए 31 हजार रुपये से लेकर 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता गरीब परिवार को दी जाती है. इस योजना का उद्देश्य है कि आर्थिक दिक्कत के कारण किसी बेटी की शादी में रुकावट न आए.
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पहले सहयोग एवं उपहार योजना के नाम से जानी जाती थी, जिसे 2020 में बदल दिया गया. इस योजना में सरकार की ओर से हथलेवा राशि के रूप में 31 हजार रुपये दिए जाते हैं. वहीं, 10 वीं पास कन्या को हथलेवा राशि के अलावा 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है. यानी 10वीं पास कन्या को कुल 41 हजार रुपये मिलते. जबकि स्नातक पास कन्या को 20 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि और 31 हजार रुपये की हथलेवा राशि, मतलब कुल 51 हजार रुपये मिलते हैं.
जरूरी पात्रता
राजस्थान का निवासी होना चाहिए.
बीपीएल कार्ड, आस्था कार्ड, अंत्योदय कार्ड धारक या फिर विधवा हों.
लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
परिवार की सलाना आय 50 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए.
आवेदन के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स
BPL कार्ड/ आस्था कार्ड या अंत्योदय कार्ड
राशन कार्ड कॉपी
मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
एफीडेविट
कौन-कौन ले सकता है लाभ
अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवार
अनुसूचित जनजाति के बीपीएल परिवारॉ
अल्पसंख्यक के बीपीएल परिवार
पालनहार योजना से लाभान्वित
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए राजस्थान की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट जाना होगा. SOS रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर आवेदन भरे.
यह भी पढ़ें- डूंगरपुर: पिता के सपने को पूरा करने का बेटे ने उठाया जिम्मा, 2 करोड़ रुपये से गांव में बनवाएगा स्कूल