Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर की 87 कॉलोनियों के नियमन पर रोक लगा दी है. जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने ये आदेश दिए हैं. पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं. हाइकोर्ट ने सरकार के 12 मार्च के सर्कुलर पर रोक लगा दी है, जिसमें इन कालोनियों के नियमन के लिए आदेश दिए गए थे.