New Social Media Laws: सरकार ने बहुप्रतीक्षित डिजिटल व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा नियमों का मसौदा जारी किया है. इसके मुताबिक, अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए अपने अभिभावक से अनुमति लेना जरूरी होगा. संसद ने लगभग 14 महीने पहले डिजिटल डाटा सुरक्षा विधेयक 2023 को मंजूरी दी थी, जिसके बाद ये मसौदा नियम जारी किए गए हैं.