Panchayat Chunav: 2 जगह वोट दिया तो जेल? Election Commision का बड़ा आदेश! | Rajasthanpolitics

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  • प्रकाशित: अक्टूबर 03, 2026
निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि नामांकन फॉर्म में छोटी-मोटी त्रुटियों (गलतियों) को रिटर्निंग ऑफिसर (RO) अपने स्तर पर अनदेखा कर सकते हैं.शहरी निकाय के मतदाता गांव की पंचायत वोटर लिस्ट में बिना नियम के नाम नहीं जुड़वा सकते; डबल वोटिंग या डबल उम्मीदवारी पर कड़ी जांच होगी.. वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए 1 जनवरी 2026 को 18 साल की उम्र पूरी होना जरूरी है, जबकि अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे.

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