राजस्थान में बकाया हाउस टैक्स एक साथ जमा करने पर मूल राशि में 50% और पेनल्टी में 100% की छूट दी जा रही है. यूडी टैक्स में एक साल के बकाया पर भी राहत है, साथ ही ब्याज और पेनल्टी पूरी तरह माफ की गई है। यह विशेष छूट 7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक ही मिलेगी, इसलिए समय रहते भुगतान करें.
#housetax #cmbhajanlalsharma